नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बिल (इनवॉयस) पर विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) का जिक्र करना अनिवार्य है। विदेशी राजनयिक मिशन तथा संयुक्त राष्ट्र निकायों से आपूर्तिकर्ताओं तथा ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा माल की आपूर्ति करते समय 15 अंकों वाला यूआईएन का जिक्र करने को लेकर अनिच्छा जताए जाने की शिकायत मिलने के बाद वित्त मंत्रालय ने यह बात कही है।
संयुक्त राष्ट्र संगठनों या बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों तथा संगठनों की विशेषीकृत एजेंसियों, किसी देश के वाणिज्य दूतावास या दूतावास को यूआईएन आवंटित किए गए हैं। यूआईएन का पहला दो अंक राज्य के कोड को बताता है जहां इस प्रकार की इकाई स्थित है।
बयान के अनुसार वस्तुओं की आपूर्ति करते समय यूआईएन का जिक्र करने से विदेशी राजनयिक मिशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन अपने द्वारा भारत में किए गए कर भुगतान को लेकर रिफंड का दावा कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार, इसीलिए आपूर्तिकर्ताओं को यह सलाह दी जाती है कि वह वस्तुओं की बिक्री करते समय यूआईएन को रिकार्ड करने से मना नहीं करें।
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