नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वेबसाइट और केबल ऑपरेटर्स तथा इंटरनेट सेवा प्रदाताओं समेत 160 इकाइयों पर सोनी से बिना लाइसेंस लिए अवैध तरीके से किसी भी रूप से 2018 फीफा विश्व कप के प्रसारण पर रोक लगा दी है। फुटबाल विश्वकप 14 जून से रूप में शुरू हो रहा है। सोनी को फुटबॉल विश्वकप के प्रसारण का अधिकार मिला है। न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया प्राइवेट लि. (सोनी) की याचिका पर यह अंतरिम निर्देश दिया। याचिका में यह आशंका जताई गई थी कि केबल ऑपरेटर्स और वेबसाइट कार्यक्रम के अनाधिकृत ट्रांसमिशन में शामिल हो सकती हैं।
अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा दूरसंचार विभाग (डीओटी) से यह सुनिश्चित करने को कहा कि इंटरनेट सेवा प्रदाता उन वेबसाइट को ब्लॉक करें जो विश्वकप फुटबॉल मैच का अवैध तरीके से प्रसारण कर सकती हैं और जिनके नाम कंपनी की याचिका में हैं।
अदालत ने सभी 160 इकाइयों को सोनी की याचिका पर अपना रुख बताने के लिए तलब किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 सितंबर की तारीख मुकर्रर की।
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