नई दिल्ली। पंद्रह फरवरी की आधी रात के बाद से टोल प्लाजा पर कैश से भुगतान खत्म होने जा रहा है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने आज इसकी जानकारी दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कर दिया कि इन नियमों में अब कोई और राहत नहीं मिलेगी। यानि अब अगर आपके पास किसी वजह से फास्टैग नहीं है या फिर फास्टैग काम नहीं कर रहा तो आपको दोगुना जुर्माना चुकाना पड़ेगा।
क्या है नए नियम
- मंत्रालय ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि 15 और 16 फरवरी की मध्य रात्रि से टोल प्लाजा की सभी लाइन फास्टैग लेन में बदल दी जाएंगी।
- अगर कोई व्हीकल बिना फास्टैग के या फिर बिना ऐसे फास्टैग के साथ जो वैध नहीं हो, टोल से गुजरता है तो उसे अपनी कैटेगरी के लिए तय शुल्क की दोगुना पेनल्टी देनी होगी।
- सरकार ने पहली जनवरी से सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है, हालांकि लोगों की सुविधा के लिए टोल पर सीमित समय के लिए कैश भुगतान की सुविधा भी दी गई। जिसे अब 15 फरवरी से बंद कर दिया जाएगा। यानि 15 फरवरी के बाद से टोल के लिए कैश भुगतान संभव नहीं होगा।
कैसे काम करेगा सिस्टम
प्लाजा पर वाहनों को धीमी गति से निकलना होगा, सिस्टम टैग को पढ़कर बैरियर को खोल देगा। अगर सिस्टम टैग नहीं पढ़ पाता है तो वहां मौजूद कर्मचारी टैग को स्कैन कर रास्ता क्लियर करेगा। हालांकि फास्टैग न होने या फिर काम न करने पर कर्मचारी आपसे दोगुना पैसा वसूल करेगा।
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कैसे बच सकते हैं जुर्माने से
- जुर्माने से बचने के लिए आपके पास फास्टैग होना अनिवार्य है। बिना फास्टैग आप जुर्माने से बच नहीं सकेंगे।
- फास्टैग ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से खरीदा जा सकता है। आप बैंक से लेकर ई-कॉमर्स प्लेटफार्म और खास केंद्र के जरिए फास्टैग खरीद सकते हैं।
- फास्टैग में कैश न होने पर उसे रिचार्ज कराने के लिए भी कई विकल्प दिए गए हैं। सरकार के मुताबिक टोल प्लाजा पर भी वाहन चालक कुछ मिनटों में ही अपना फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं।
- इसके साथ ही जिस बैंक से फास्टैग लिया गया है उसके जरिए ऑनलाइन रिचार्ज किया जा सकता है।
फास्टैग को बैंक खाते या फिर पेटीएम वॉलेट से लिंक किया जा सकता है।
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