8 नवंबर के बाद किए 2 लाख रुपए के डिपॉजिट पर भी फंस सकते हैं आप, RBI ने जारी किए नए नियम
नोटबंदी के फैसले के बाद अगर कोई अपने बैंक अकाउंट में पुराने 500 और 1000 के नोटों के जरिए महज 2 लाख भी जमा कराता है तो वह भी जांच के घेरे में आ सकता है।
नई दिल्ली। 8 नवंबर को नोटबंदी के फैसले के बाद अगर कोई अपने बैंक अकाउंट में पुराने 500 और 1000 रुपए के नोटों के जरिए महज दो लाख रुपए भी जमा कराता है तो वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच के घेरे में आ सकता है। सरकार की तरफ से पुराने नोटों में 2.50 लाख रुपए तक की रकम जमा कराने पर छूट थी और माना जा रहा था कि इतनी रकम जमा कराने पर जांच नहीं होगी। हालांकि RBI अब स्मॉल अकाउंट पर भी नजर रख रही है। साथ ही, RBI उन सभी बैंक अकाउंट्स की जांच कर रही है जिनमें नोटबंदी के बाद 2 लाख रुपए से ज्यादा जमा किए गए और उनमें 5 लाख रुपए से ज्यादा बैलेंस है।
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अगर अकाउंट में जमा किए है 2 लाख तो भी
- बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा किए हैं तो मुश्किल हो सकती है।
- अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए बैलेंस हैं तो भी आप मुश्किल में पड़ सकते हैं।
- ब्लैकमनी को जमा कराने के लिए बैंक अकाउंट्स के मिसयूज करने के मामले आने के बाद आरबीआई ऐसे अकाउंट्स पर सख्त है।
- ऐसे अकाउंट्स से कैश विद्ड्रॉल करने या फंड ट्रांसफर करने पर रोक लग सकती है।
- आरबीआई अब स्मॉल अकाउंट पर भी नजर रख रही है। आरबीआई की नजर उन सभी अकाउंट्स पर है, जिन्हें खुलवाने में केवाईसी के नियमों का पालन नहीं किया गया है।
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इसलिए उठाया जा रहे है ये कदम
- नोटबंदी के बाद लोगों द्वारा अपने पास पड़े कैश को खपाने के लिए कई हथकंडे अपनाने के वाकये सामने आ चुके हैं।
- इनमें दूसरों के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल भी शामिल है।
- इसके अलावा कई लोग बड़ी रकम को टुकड़ों में बांटकर भी पैसे जमा करवा रहे हैं।
- इन्हीं चीजों के मद्देनजर यह कदम उठाया जा सकता है।
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तस्वीरों में देखिए नोटबंदी के बाद क्या थी देश की तस्वीर
Note Ban
RBI की इन अकाउंट्स पर नजर
- RBI की नजर उन सभी बैंक अकाउंट्स पर है, जिनमें नोटबंदी के बाद 2 लाख रुपए से ज्यादा जमा किए गए और उनमें 5 लाख रुपए से ज्यादा बैलेंस है।
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लगेगी इन अकाउंट्स से फंड ट्रांसफर और कैश निकालने की पाबंदी
- RBI का कहना है कि ऐसे सभी अकाउंट्स के लिए केवाईसी जांच कराई जाएगी।
- अगर इनमें जिनमें केवाईसी नियमों का पालन नहीं किया, उन अकाउंट्स से कैश निकालने या फंड ट्रांसफर पर पाबंदी लगेगी।
होगी सख्त जांच
- आरबीआई का कहना है कि ऐसे अकाउंट्स खुलवाने में इस्तेमाल किए गए पहचान पत्र की भी जांच होगी।
- अगर उनमें जरा सी भी कमी पाई जाएगी तो उन्हें सीज कर दिया जाएगा।
- इसी तरह आरबीआई ने छोटे अकाउंट्स पर भी खास सावधानी बरतने का निर्देश जारी किया है।
जनधन अकाउंट्स के लेनदेन की भी होगी जांच
- जनधन अकाउंट्स के मामले में लेनदेन का रिकार्ड बैंकों को न सिर्फ मेनटेन करना होगा, बल्कि इसकी सूचना भी साझा करना होगी।
- जनधन खातों में लिमिट से ज्यादा पैसे जमा करने का प्रयास करने वालों की पहचान भी बैंक करेंगे।
- ऐसे सभी संदिग्ध बैंक अकाउंट्स की जांच की जाएगी।
- RBI का कहना है कि स्मॉल अकाउंट्स से हर महीने 10 हजार रुपए तक विद्ड्रॉल किया जा सकता है।
- अगर अकाउंट में 1 लाख रुपए तक जमा किए गए हैं।
- फेक अकाउंट्स में गलत तरह से पैसे ट्रांसफर का संदेह