ब्रूसेल्स। यूरोपीय संघ (EU) ने आज अमेरिका की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल (Apple) को आयरलैंड में 13 अरब यूरो टैक्स के रूप में चुकाने का आदेश दिया है। सूरोपीय संघ ने कहा है कि इस अमेरिकी कंपनी को लगभग कोई टैक्स न चुकाने की अनुमति देने वाले सभी अनुबंध अवैध हैं।
यूरोपीय संघ का यह फैसला अमेरिका के लिए निसंदेह नागवार होगा। यूरोपीय संघ ने कहा है कि आयरलैंड की सरकार के साथ समझौतों के तहत एप्पल इस क्षेत्रीय आर्थिक समूह में अपने लगभग सारे लाभों पर टैक्स दायित्व से बची रह गई। आयरलैंड सरकार अति अनुकूल टैक्स शर्तों के साथ अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। इन्हें स्वीटहर्ट डील कहा जाता है।
यूरोपीय संघ की प्रतिस्पर्धा आयुक्त मार्गरेट वेस्तागर ने कहा कि आयोग की जांच का निष्कर्ष है कि आयरलैंड ने एप्पल को अवैध टैक्स लाभ प्रदान किए। इसके चलते एप्पल को अनेक वर्षों तक अन्य कंपनियों की तुलना में बहुत कम टैक्स चुकाना पड़ा। उन्होंने एक बयान में कहा है कि वास्तव में, इस विशिष्ट व्यवहार के चलते एप्पल के लिए उसके यूरोपीय मुनाफे पर निगमित टैक्स की दर 2003 में एक फीसदी थी, जो 2014 में घटकर 0.005 फीसदी रह गई। आयरलैंड ने अपनी तात्कालिक प्रतिक्रिया में कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा और एप्पल द्वारा भी इसे चुनौती दिए जाने की संभावना है। टैक्स पुनर्भुगतान का उक्त आदेश यूरोपीय संघ के इतिहास में अपनी तरह का सबसे बड़ी राशि का ऑर्डर है। यह ऑर्डर तीन साल की जांच के बाद आया है।
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