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EPFO ने बढ़ाई आधार नंबर देने की समय-सीमा, अब अंशधारक 31 मार्च तक कर सकते हैं जमा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने चार करोड़ से अधिक अंशधारकों के लिए आधार नंबर देने की समय-सीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है।

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नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने चार करोड़ से अधिक अंशधारकों के लिए आधार नंबर देने की समय-सीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। इससे पहले ईपीएफओ ने आधार नंबर जमा कराने की समयसीमा 28 फरवरी तय की थी।

संगठन ने जनवरी में उसकी योजनाओं के तहत लाभ जारी रखने के लिए अंशधारकों द्वारा आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया था।

ईपीएफओ के अपने 120 से अधिक फील्ड कार्यालयों को दिए आधिकारिक आदेश में कहा,

यह सूचित किया जाता है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के सभी सदस्‍यों को अपना आधार नंबर सत्यापन 31 मार्च, 2017 तक या उससे पहले देना होगा।

  • इसके अलावा आधार से जुड़े डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को देने की तारीख भी बढ़ाकर 31 मार्च, 2017 कर दी गई है।
  • जनवरी में ईपीएफओ ने जीवन प्रमाण पत्र कार्यक्रम के तहत इसे जमा कराने की तारीख बढ़ाकर 28 फरवरी की थी।
  • पेंशनभोगियों की सुगमता के लिए यह कदम उठाया गया था।
  • इससे पहले पिछले साल नवंबर में ईपीएफओ ने अंतिम तारीख को बढ़ाकर 15 जनवरी, 2017 किया था, जिससे नोटबंदी से प्रभावित पेंशनभोगियों को राहत मिल सके।
  • एक और विस्तार इस साल जनवरी में दिया गया क्‍योंकि डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के लिए भी आधार जरूरी है।
  • ईपीएफओ ने जीवन प्रमाणपत्र दस्तावेजी रूप में बैंकों के जरिये स्वीकार करने की व्यवस्था समाप्त कर दी है।

तस्‍वीरों में देख्‍ािए कैसे घर बैठे कर सकते हैं आप अपने आधार को अपडेट

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  • पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाणपत्र डिजिटल तरीके से या तो अपने मोबाइल फोन या साझा सेवा केंद्रों या ऐसी सुविधा प्रदान करने वाली बैंक शाखाओं के जरिये देना होगा।

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