कोलकाता। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह और कुछ अन्य के खिलाफ शारदा पोंजी घोटाला मनी लान्ड्रिंग मामले में 28 करोड़ रुपए (बाजार मूल्य 150 करोड़ रुपए) की संपत्ति कुर्क की है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि ईडी के लोकल ऑफिस ने मनी लान्ड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत फ्लैट, प्लाट, बैंक खाता और फिक्स्ड डिपॉजिट समेत अन्य संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिया है। कुर्क की गई संपत्ति में मतंग सिंह और अलग रह रहीं उनकी पत्नी मनोरंजना, शहर के मीडिया उद्योगपति रमेश गांधी, पेंटर शुभप्रसन्ना और दूरदर्शन के पूर्व महानिदेशक आर बसु की संयुक्त परिसंपत्ति शामिल हैं। इस मामले में सिंह पहले से ही जेल में हैं।
असम, पश्चिम बंगाल, मुंबई और दिल्ली की संपत्ति कुर्क
सूत्रों ने बताया कि, जिन लोगों की संपत्ति कुर्क की गई, उनसे ईडी और सीबीआई शारदा चिट फंड मामले में पूछताछ कर चुकी हैं। कुर्क संपत्ति का बुक वैल्यू 28 करोड़ रुपए जबकि बाजार मूल्य 150 करोड़ रुपए है। ये संपत्ति असम, पश्चिम बंगाल, मुंबई और दिल्ली में हैं। एजेंसी जल्दी ही इन संपत्ति को कब्जे में लेने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण के पास जाएगी। पीड़ित पक्ष एजेंसी के आदेश के खिलाफ पीएमएएल के न्याय प्राधिकरण के पास 120 दिन के भीतर अपील कर सकते हैं। ईडी अबतक मामले में 700 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति कुर्क कर चुका है। मामले की सीबीआई भी जांच कर रही है।
क्या है शारदा चिटफंड घोटाला
पश्चिम बंगाल की चिटफंड कंपनी शारदा ग्रुप ने आम लोगों के ठगने के लिए कई लुभावन ऑफर दिए। सागौन से जुड़े बॉन्ड्स में निवेश से 25 साल में रकम 34 गुना करने का ऑफर दिया। वहीं आलू के कारोबार में निवेश के जरिए 15 महीने में रकम दोगुना करने का सब्जबाग दिखाया। 10 लाख लोगों से पैसे लिए। जब रकम लौटाने की बारी आई तो 20,000 करोड़ रुपए लेकर दफ्तरों पर ताला लगा दिया।
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