नई दिल्ली। गर्मी से ठीक पहले दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिली है। अब पावर सप्लाई करने वाली कंपनियां बिजली बिल पर फ्यूल सरचार्ज या पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट (पीपीएसी) नहीं जोड़ेंगी। इसके चलते दिल्ली वासियों के बिजली बिल में 6 फीसदी तक की कमी आएगी। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (डीईआरसी) ने कंपनियों को 15 मार्च 2016 तक फ्यूल सरचार्ज लगाने की अनुमति दी थी।
कंपनियां नहीं वसूल सकती फ्यूल सरचार्ज
सूत्रों ने कहा कि सभी तीन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अब बिजली बिलों पर कोई भी फ्यूल सरचार्ज नहीं लगा सकती। इससे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली के बिल में छह फीसदी तक की कमी आएगी। डीईआरसी ने बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्देश के अनुसार 15 जून 2015 से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को पीपीएसी अधिभार लगाने की अनुमति दी थी। पिछले नौ महीनों से उपभोक्ताओं को अपने बिलों के साथ 4.0 से 6.0 फीसदी तक फ्यूल सरचार्ज देना पड़ रहा था।
तस्वीरों में देखिए देश में बिजली के हालात
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दिल्ली में हो सकती है पानी की किल्लत
सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज-यमुना लिंक नहर से संबंधित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पंजाब सरकार को तगड़ा झटका लगा है। दोनों राज्यों के बीच सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर को पूरा करने के मुद्दे पर विवाद है जो पंजाब की नदियों से हरियाणा को पानी की आपूर्ति के लिए बनाई जानी है। इस विवाद के बीच खट्टर ने दिल्ली को पानी देने से इनकार कर दिया है। अगर हरियाणा दिल्ली को पानी नहीं देता है तो दिल्ली वालों को बिना पानी के होली मनानी पड़ सकती है।
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