नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) संकट में फंसे शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ तीसरा कुर्की आदेश जारी करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत करोड़ों रुपए की संपत्ति की कुर्की की जानी है। वहीं दो दिन पहले ही माल्या ने दिल्ली की एक अदालत में कहा था कि वह भारत आने की मंशा रखते हैं चूंकि उनका पासपोर्ट रद्द है इसलिए वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। निदेशालय माल्या के खिलाफ आपराधिक जांच के सिलसिले में पहले ही उनकी 8,041 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां कुर्क कर चुका है। इस बार निदेशालय का लक्ष्य माल्या की विदेशों में स्थित संपत्तियां हैं।
अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय अभी तक संपत्तियों की कुर्की कड़े मनी लॉन्ड्रिंग रोधक कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत कर रहा था। अब कुर्की का अगला चरण आपराधिक प्रक्रिया संहित (सीआरपीसी) के प्रावधानों के तहत किया जाएगा। एजेंसी माल्या के खिलाफ सीआरपीसी के तहत मुंबई की अदालत से फरार का आदेश जारी करा चुकी है। करीब 9,000 करोड़ रुपए के ऋण घोटाले में माल्या को कई बार समन किए जाने के बावजूद वह पेश नहीं हुए जिसके बाद एजेंसी ने मुंबई की अदालत से उनके खिलाफ यह आदेश हासिल किया।
माल्या के अभी तक पीएमएलए की जांच में शामिल नहीं होने की वजह से एजेंसी माल्या की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपत्तियों की कुर्की का तीसरे सेट का आदेश जारी करेगी। इनमें दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन जैसे दूसरे देशों में स्थित संपत्तियां शामिल हैं। समझा जाता है कि एजेंसी ने पहले ही माल्या के कंपनियों में शेयर और अन्य कारोबारी प्रतिबद्धताओं की फाइल तैयार कर ली है। सीआरपीसी के तहत कुर्की आदेश कुछ समय में जारी किया जाएगा।
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