नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन को लेकर कश्मीरी कारोबारी जहूर अहमद शाह वटाली पर 62 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला एचएसबीसी बैंक की दिल्ली शाखा में वटाली द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रवासी बचत बैंक खाता खोलने से संबंधित है।
एजेंसी ने कहा है कि उसने जांच पूरी होने के बाद फेमा के उल्लंघन को लेकर वटाली को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी किया था। वटाली आतंक के लिए कथित तौर पर धन मुहैया कराने एवं पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा एवं उसके प्रमुख हाफिज सईद से कथित संपर्क को लेकर ईडी एवं राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जांच दायरे में है। वटाली वर्तमान में जेल में बंद है।
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