नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शराब कारोबारी विजय माल्या को शनिवार को नया समन जारी किया है। इसमें माल्या से 9 अप्रैल को एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए कहा गया है। माल्या ने भारत आने में असमर्थता जताते हुए ईडी के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए मई तक का समय मांगा था।
ईडी के सूत्रों के मुताबिक माल्या की अपील पर अभी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन यह तय हो चुका है कि माल्या 2 अप्रैल को एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत नहीं होंगे। इससे पहले वाले समन में दो अप्रैल की तारीख दी गई थी। सूत्रों ने यह भी बताया कि माल्या के जवाब का विश्लेषण करने के बाद उन्हें कुछ और समय देने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने गैर जमानती वारंट या पासपोर्ट जब्त करने जैसी कानूनी कार्रवाई करने से इंकार किया है।
माल्या उन बैंकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बातचीत कर रहे हैं, जिनका उन पर 7000 करोड़ रुपए का लोन बकाया है। ईडी ने सबसे पहले माल्या को 18 मार्च को पेश होने को कहा था। हालांकि माल्या, जो 2 मार्च को ही भारत छोड़कर जा चुके थे, ने ईडी से और समय मांगा था, जिसके बाद उन्हें 2 अप्रैल का समय दिया गया था। पीएमएलए कानून की धारा 50 के तहत दस्तावेज पेश करने और व्यक्ति की पेशी के लिए समन जारी किया जाता है। इस समन का जवाब या तो अधिकृत प्रतिनिधि या स्वयं उपस्थित होकर दिया जा सकता है। ईडी सूत्रों ने बताया कि मनी लाउंड्रिंग कानून के तहत आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये समन का जवाब देने की अनुमति देने का प्रावधान नहीं है।
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