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ऑनलाइन फूड कारोबार करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को लेना होगा लाइसेंस, FSSAI ने जारी किए निर्देश

खाद्य नियामक FSSAI द्वारा जारी नए दिशा-निर्देश के अनुसार ऑनलाइन फूड कारोबार करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को आपूर्ति श्रृंखला के लिए लाइसेंस लेना होगा।

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नई दिल्ली। खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा जारी नए दिशा-निर्देश के अनुसार ऑनलाइन फूड कारोबार करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को अपनी पूरी आपूर्ति श्रृंखला के लिए लाइसेंस हासिल करना होगा।

इसके अलावा उन्‍हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उत्पादों की डिलीवरी प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा की जाए ताकि सुरक्षा को बनाए रखा जा सके।

  • ऑनलाइन खाद्य कारोबार को नियमित करने के मकसद से भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने ई-कॉमर्स खाद्य कारोबार परिचालकों (एफबीओ) को ऑनलाइन माध्यम के जरिये कारोबार करने वाले के रूप में परिभाषित किया है।
  • ई-कॉमर्स खाद्य कारोबार परिचालकों के परिचालन के लिए एफएसएसएआई ने दिशानिर्देश में कहा है कि ई-कॉमर्स एफबीओ को खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार के लिए लाइसेंस एवं पंजीकरण) नियमन, 2011 के अनुसूची-1 के तहत कवर किया जाएगा।
  • इन ई-कॉमर्स एफबीओ को पूरी आपूर्ति श्रृंखला के लिए केंद्रीय लाइसेंस प्राधिकरण से लाइसेंस लेना होगा।

अमेजन ने खाद्य उत्पादों की ई-रिटेलिंग के लिए मांगी अनुमति 

  • वैश्विक ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में उत्पादित और विनिर्मित खाद्य उत्पादों की ई-रिटेलिंग के लिए सरकार से अनुमति मांगी है।
  • सूत्रों ने कहा कि अमेरिकी कंपनी ने इस उद्देश्य से 3,400 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव किया है।
  • कंपनी के आवेदन पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय विचार कर रहा है।
  • प्रस्ताव के अनुसार कंपनी इसके लिए भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी शुरू करेगी।
  • कंपनी खाद्य उत्पादों का भंडारण करेगी और उनकी ऑनलाइन बिक्री करेगी।

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