बेंगलुर। किंगफिशर के मालिक विजय माल्या पर सरकार का शिकंजा और कसता नजर आ रहा है। मंगलवार को ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने जे. पी. मॉर्गन बैंक को डियाजियों सौदे के 4 करोड़ डॉलर न चुकाने का निर्देश दिया है।डीआरटी ने कहा है कि बैंक से कहा है कि वह विवादों में घिरे कारोबारी विजय माल्या को डियाजियों के साथ किए गए 7.5 करोड़ के सौदे में से चार करोड़ डॉलर नहीं चुकाए।
सुनवाई के दौरान डीआरटी ने माल्या को चार करोड़ डॉलर का भुगतान लेने से रोकने के लिए प्रयास नहीं करने के लिए बैंकों को लताड़ लगाई और साथ ही ऐसे कदम उठाने को कहा जिससे कि माल्या यह रकम नहीं प्राप्त कर सकें। इसके अलावा डीआरटी ने न्यूयॉर्क के जे.पी. मॉर्गन बैंक को माल्या के खाते की जानकारी देने को भी कहा। न्यायाधिकरण ने यह निर्देश भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों के कंसोर्टियम की दो याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिए।
माल्या के लिए हर कदम उठाएगी सरकार
किंगफिशर एयरलाइन्स के मालिक और शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत भेजने से ब्रिटेन के इंकार के बीच वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि जांच एजेंसियां उन्हें वापस लाने के लिए हर तरह का कदम उठाएगी। पिछले सप्ताह ब्रिटेन ने भारत से कहा था कि वह माल्या को भारत वापस नहीं भेज सकता है लेकिन वह उनके प्रत्यर्पण के आग्रह पर विचार कर सकता है। माल्या मनी लांड्रिंग सहित बैंकों के 9,400 करोड़ रूपये के ऋण की वसूली से जुड़े मामलों का सामना कर रहे हैं।
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