नई दिल्ली। दूरसंचार विभाग विभिन्न सेवा प्रदाता कंपनियों पर 3,050 करोड़ रुपए का संचयी जुर्माना लगाए जाने के बारे में दूरसंचार नियामक ट्राई से स्पष्टीकरण मांग सकता है। सूत्रों ने बताया कि दूरसंचार विभाग द्वारा गठित समिति इस बारे में स्पष्टीकरण मांग सकती है।
समिति दूरसंचार नियामक से पूछ सकती है कि क्या उसने रिलायंस जियो को प्वाइंट आफ इंटरकनेक्शन (POI) उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल कंपनियों को प्रदत्त 90 दिन की अवधि पर विचार किया था।
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तीन टेलीकॉम कंपनियों पर 3,050 करोड़ जुर्माने का दिया था सुझाव
- उल्लेखनीय है कि नियामक ने इस मामले में भारती एयरटेल, वोडाफोन व आइडिया सेल्युलर पर कुल मिलाकर 3,050 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का सुझाव दिया था।
- रिलायंस जियो ने पांच सितंबर को अपनी सेवाओं की वाणिज्यिक शुरआत की थी।
- कंपनी ने बाद में शिकायत की कि मौजूदा कंपनियां उसे पर्याप्त POI नहीं उपलब्ध करा रहीं जिससे उसके ग्राहकों की अन्य नेटवर्क पर कॉल नहीं मिल रही हैं।
- इस मुद्दे पर छह फरवरी को दूरसंचार आयोग की बैठक में चर्चा होने की संभावना है।
- ट्राई ने अक्टूबर में भारती एयरटेल, वोडाफोन व आइडिया पर 3,050 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की क्योंकि ये कंपनियां रिलायंस जियो को POI देने में कथित आनाकानी कर रही हैं।
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