नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्नैपडील की सब्सिडियरी कंपनी मैसर्स यूनिकॉमर्स साल्यूशंस प्राइवेट लि. को मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम के लोगो का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। इसके अलावा कंपनी पेटीएम के बिजनेस डेटा को भी यूज नहीं कर पाएगी। साथ ही कोर्ट यूट्यूब पर चल रहे यूनिकामर्स के विज्ञापन से पेटीएम का लोगो हटाने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी की पीठ ने यह आदेश तब दिया जबकि उस कंपनी के वकील ने बताया कि आपत्तियां जताए जाने के बाद कंपनी ने पहले ही अपनी वेबसाइट पर पेटीएम के लोगो का इस्तेमाल बंद कर दिया है। अदालत ने कहा कि मैसर्स यूनिकॉमर्स साल्यूशंस प्राइवेट लि. सिर्फ सामान्य फोंट में पेटीएम का इस्तेमाल उसके बारे में बताने के लिए कर रही है और किसी अन्य उद्देश्य से नहीं। यूनिकॉमर्स को अपने बयान पर कायम रहते हुए पेटीएम के ट्रेडमार्क मसलन लोगो आदि का इस्तेमाल नहीं करना होगा।
ई-कॉमर्स कंपनी पेटीएम ने स्नैपडील की स्वामित्व वाली ई-कॉमर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड फुलफिलमेंट सॉल्यूशंस कंपनी यूनिकॉमर्स पर डेटा चुराने का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में केस दर्ज कराया था। पेटीएम की सब्सिडियरी वन97 कम्यूनिकेशन ने आरोप लगाया कि यूनिकॉमर्स ने विक्रेताओं के माध्यम से उनका गोपनीय बिजनेस डेटा चुराया है। पेटीएम ने यूनिकॉमर्स पर बिना उसकी इजाजत के उसका नाम और लोगो इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है।
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