नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रमुख मोबाइल फोन कंपनी Intex को स्थानीय बाजार में अपने एक्वा ब्रांड हैंडसेट तथा एक्सेसरीज बेचने की अनुमति दे दी है।
न्यायमूर्ति बीडी अहमद तथा न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की पीठ ने एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश को खारिज करते हुए यह फैसला दिया। न्यायाधीश ने अपने आदेश में Intex की प्रतिद्वंद्वी एजेड टेक की ट्रेडमार्क उल्लंघन की याचिका पर एक्वा हैंडसेट और एक्सेसरीज की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था।
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उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि
हमारा मानना है कि एजेड टेक ने प्रथम दृष्ट्या अपने पक्ष में मामला नहीं दिया है। इसके अलावा यदि इस फैसले को जारी रखा जाता है तो इससे Intex को नुकसान होगा।
न्यायालय ने कहा एजेड टेक ने नहीं बरती ईमानदारी
- इसके अलावा पीठ ने कहा कि एजेड टेक ने इस मामले में ईमानदारी नहीं बरती है।
- खंडपीठ का यह आदेश एकल न्यायाधीश के दिसंबर के आदेश को चुनौती देने वाली Intex की याचिका पर आया है।
- एजेड टेक ने 2013 में Intex पर ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एकल जज के समक्ष अपील की थी।
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एजेड टेक ने दी थी यह दलील
- एजेड का कहना था कि Intex द्वारा उसी के समान के एक्वा ट्रेडमार्क के हैंडसेट की बिक्री से उपभोक्ताओं को असमंजस हो रहा है।
- एजेड टेक ने अपनी याचिका में दावा किया था कि वह भारत में 2009 से एक्वा ट्रेडमार्क के मोबाइल हैंडसेट बेच रही है और उसने ईयर फोन, मोबाइल चार्जर, यूएसबी केबल और बैटरी के बाजार में उतरकर अपने कारोबार का विस्तार किया है।
- उसने आरोप लगाया था कि Intex ने 2012 से उसी के तरह के ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर हैंडसेट बेचना शुरू किया है।
- Intex ने एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी थी।
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