नयी दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर NGT के आदेश का पालन शुरू हो गया है। सरकार ने आज संसद को बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के अनुपालन में दिल्ली सरकार 10 साल से पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर रही है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री मनसुख एल मांडविया ने आज राज्यसभा को बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने वर्धमान कौशिक बनाम भारत संघ के मामले में 18 जुलाई 2016 को और 20 जुलाई 2016 को अपने आदेशों के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने का निर्देश दिया है।
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- उन्होंने बताया कि इन आदेशों के अनुपालन में दिल्ली सरकार 10 साल से पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर रही है।
- उन्होंने बताया कि वे वाहन, जो खास कर निजी स्वामित्व वाले हैं और जिनका रखरखाव बहुत अच्छी तरह किया गया है, उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त करना राष्ट्रीय अपव्यय होगा।
- आयु के आधार पर वाहनों को हटाने से उन स्वामियों के लिए आर्थिक संकट होगा जिनकी आजीविका ही इन वाहनों पर निर्भर है।
- अधिकरण के आदेश के चलते संभावित ग्राहकों के लिए डीजल कार खरीदने पर रोक होगी।
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