नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मशहूर उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। Vijay Mallya पर फेरा उल्लंघन मामले में कथित रूप से समन की तामील नहीं करने का आरोप है।
कोर्ट ने माल्या पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा,
‘देश के कानून के प्रति विजय माल्या के दिल में कोई भी सम्मान नहीं है और Vijay Mallya का भारत लौटने का कोई इरादा नहीं है।’
अदालत ने यह भी कहा, ‘ माल्या का यह दावा गलत और प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाला है कि वह भारत लौटना चाहते हैं लेकिन उनका पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया है।’
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तस्वीरों में देखिए विजय माल्या की जिंदगी
Vijay Mallya
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- पिछली सुनवाई में कोर्ट ने भारतीय विदेश मंत्रालय से कहा था कि वह लंदन में रह रहे विजय माल्या को वारंट भेजे।
- कोर्ट द्वारा बार-बार फरमान सुनाए जाने के बावजूद भी विजय माल्या कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं।
- ऐसे में उनकी पेशी के लिए कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है, जिसे जल्द किया जाना चाहिए।
- विजय माल्या के वकील ने कोर्ट को बताया था कि उनके मुवक्किल देश लौटने की हालत में नहीं हैं। उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है।
क्या है मामला
- यह मामला करोड़ों रुपए के चैकबाउंस से जुड़ा हुआ है।
- दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट 7.5 करोड़ रुपये के चेक बाउंस के मामले में माल्या के खिलाफ चार केस दर्ज करवा चुका है।
- मौजूदा मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने माल्या के खिलाफ विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम (FERA) के तहत एक मामला दर्ज किया था।
- एजेंसी ने फेरा के सेक्शन 40 के तहत माल्या को समन जारी किया था और एक जांच के संबंध में एजेंसी के सामने हाजिर होने का निर्देश दिया था।
माल्या पर आरोप है कि लंदन स्थित बेनेटन फॉर्म्युला लि. के फ्लेवियो ब्रिटोर के साथ एक ट्रांजैक्शन के संबंध में उन्होंने फेरा रेग्युलेशन का उल्लंघन किया था। उसी मामले में यह जांच चल रही है।
ईडी का कहना है कि किंगफिशर ब्रैंड के विदेश में प्रमोशन के लिए लंदन स्थित बेनेटन फॉर्म्युला लि.के साथ दिसंबर 1995 में हुए एक करार के संबंध में माल्या को पूछताछ के लिए चार बार समन जारी किया गया है।
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