नई दिल्ली: केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSU) में चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (CMD) तथा प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपने का फैसला अब प्रधानमंत्री नहीं बल्कि सम्बद्ध मंत्री ही करेंगे। कार्मिक मंत्रालय ने इस बारे में नए नियम अधिसूचित किए हैं। इसके अनुसार, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (SCC) ने C व D अनुसूची की CPSE में बोर्ड स्तरीय पदों के लिए अतिरिक्त प्रभार व्यवस्था को मंजूरी देने का अधिकार सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के प्रभारी मंत्री को दे दिया है।
उल्लेखनीय है कि SCC के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसके एकमात्र सदस्य गृहमंत्री राजनाथ सिंह हैं। नए नियम के जरिए दस साल पुराने दिशा निर्देशों में बदलाव किया गया है। इसके तहत चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक (CMD), प्रबंध निदेशक व कार्यकारी निदेशकों के पद के लिए अतिरिक्त प्रभार व्यवस्था का सारा फैसला अब सम्बद्ध मंत्री ही करेंगे। वे इस तरह की अतिरिक्त प्रभार व्यवस्था की अवधि का फैसला भी कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि सभी सार्वजनिक उपक्रम कंपनियों को चार अनूसचियों A, B, C व D में बांटा हुआ है।
PSU कर्मचारियों का बढ़ेगा वेतन
PSU के कार्यकारियों के वेतनमान में संशोधन पर सिफारिश देने के लिए एक समिति का गठन किया है। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सतीश चंद्र की अध्यक्षता वाली समिति गठन की तारीख से छह माह के भीतर अपनी सिफारिशें देगी।
समिति की सिफारिशों पर सरकार का फैसला एक जनवरी, 2017 से प्रभाव में आएगा। इससे पहले आखिरी बार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कार्यकारियों के वेतन में संशोधन 1 जनवरी, 2007 से लागू हुआ था। समिति इस बारे में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगी। इसके तहत बोर्ड स्तर के अधिकारी, बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारी तथा गैर यूनियन वाले निरीक्षक स्तर के कर्मचारी आएंगे।
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