चंडीगढ़। संकट में घिरे किसानों को राहत देने के लिए पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक (Punjab State Cooperative Agricultural Development Bank) ने बुधवार को बड़ी राहत की घोषणा की है। बैंक ने किसानों के लिए लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत ऋण लौटाने में चूक करने वाले किसान आसान किस्तों में अपना कर्ज लौटा सकेंगे।
पंजाब के सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि बैंक ने कर्ज लौटाने में चूक करने वाले किसानों के लिए ऋण पुनर्गठन योजना शुरू की है। यह सुविधा उन किसानों के लिए है, जो वित्तीय तंगी के कारण कर्ज की किस्त का भुगतान नहीं कर सके। मंत्री ने कहा कि योजना के तहत चूककर्ता कर्जदार के खातों का पुनर्गठन किया गया है ताकि वह आसान किस्तों में ऋण की राशि लौटा सकें तथा बैंक ने कर्ज वसूली के लिए जो कानूनी कदम उठाया है, उससे उसे राहत मिल सके।
उन्होंने बयान में यह भी कहा कि अगर कर्जदार अपनी बकाया राशि का 20 प्रतिशत पुनर्गठन के समय देता है तो उस पर दंडस्वरूप जो भी बकाया ब्याज है, उसे माफ कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं यदि किसान अपने पुनर्गठित ऋण का एक तिहाई हिस्से का भुगतान नियमित रूप से करता है तो वह नया ऋण पाने के योग्य भी होगा।
रंधावा ने कहा कि बैंक ने कोविड-19 महामारी की वजह से स्टैंडर्ड लोन एकाउंट्स पर न चुकाई गई ऋण किस्तों के लिए छह माह की छूट भी प्रदान करने का निर्णय लिया है। मंत्री ने कहा कि इससे उन कर्जदारों को लाभ मिलेगा, जो अपनी किस्त का भुगतान नहीं कर पाए हैं और उन्हें इनका भुगतान करने के लिए छह माह का समय मिलेगा।
सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार विकास गर्ग ने कहा कि बैंक ने दंडात्मक ब्याज से छूट योजना को भी बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 तक करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत यदि ऋणी अपने संपूर्ण बकाया ऋण का भुगतान करता है या अपने ऋण खाते को बंद करवा देता है तो तो उसके ऋण खाते पर दंडस्वरूप लगाई गई संपूर्ण ब्याज राशि को माफ कर दिया जाता है।
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