CAC को पुराने वाहनों की बिक्री पर NOC जारी करने की अनुमति मिली
सीएससी एसपीवी की तरफ से जारी एक बयान के अनुसार केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एनसीआरबी के निदेशक रामफल पवार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस सेवा की शुरुआत की।
नई दिल्ली: सरकार द्वारा संचलित सीएससी ई-गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड (सीएससी एसपीवी) ने रविवार को कहा कि उसे पुराने वाहनों की बिक्री के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) जारी करने को लेकर अधिकृत किया गया है। सीएससी ने इस सुविधा को पूरे भारत में उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के साथ समझौता किया है। यह सेवा देश में चार लाख सीएससी फ्रेंचाइजी में उपलब्ध होगी।
सीएससी एसपीवी की तरफ से जारी एक बयान के अनुसार केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एनसीआरबी के निदेशक रामफल पवार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस सेवा की शुरुआत की। बयान में कहा कि इस सुविधा से नागरिकों को निकटतम सीएससी केंद्र से एनओसी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सीएससी इस सुविधा के बारे में लोगों के बीच जागरूकता भी पैदा करेगा।
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एनओसी क्या है?
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी वाहन के दोबारा पंजीकरण के लिए क्षेत्रीय आरटीओ से जारी एक कानूनी दस्तावेज है। पते के परिवर्तन और पुनः पंजीकरण के लिए आवेदन के लिए स्थानीय आर.टी.ओ से एक एनओसी की आवश्यकता होती है, जहां आपको अपना वाहन पंजीकृत कराया गया है।
ऑनलाइन एनओसी का स्टेटस कैसे चेक करें?
आरटीओ से आपकी कार के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए सफलतापूर्वक आवेदन करने के बाद आपको आरटीओ द्वारा एनओसी जारी होने तक इंतजार करना पड़ सकता है। यदि आप अपनी एनओसी की स्थिति के बारे मे जानने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करें।
- वाहन सिटिजन सर्विस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- उपर की तरफ ड्रॉप-डाउन मेनू मे स्टेटस पर क्लिक करें। और नो योर एप्लिसकेशन स्टेटस को सेलेक्ट कर लें।
- अब एक नया पेज ओपन हो जायेगा। यहाँ पर आप एप्लिकेशन नंबर को इंटर कर दें। और फिर सब्मिट पर क्लिक कर दें।
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बैंक से बाइक, कार के लिए एनओसी अप्लाई करने का तरीका
- सबसे पहले अपने बैंक की वेबसाइट पर जाएं।
- अपने बैंक के car loan account को लॉग इन करें और फिर एनओसी ऑनलाइन डाउनलोड कर लें।
- यदि आप को अपने अकाउंट मे NOC download करने का आप्शन नहीं मिल रहा है। तो फिर इस के लिए आप को अपने बैंक से संपर्क करना होगा।
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