1 जनवरी 2021 से बदल जाएंगे ये 12 नियम, जानिए आपकी कहां होगी कितनी बचत
1 जनवरी 2021 से साल ही नहीं बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कई सेवाओं के नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है।
नई दिल्ली। 1 जनवरी 2021 से साल ही नहीं बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कई सेवाओं के नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है। बैंकिंग से लेकर बिजनेस, चेक पेमेंट से लेकर फास्टैग, लाइफ इंश्योरेंस, UPI पेमेंट सिस्टम और GST रिटर्न से जुड़े कई नियम बदल रहे हैं। साथ ही कुछ स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप भी नहीं चल पाएगे। तो फिर जानिए नए साल पर कहां होगी आपको पैसों की बचत और कहां आपकी जेब पर पड़ेगा असर।
चेक पेमेंट सिस्टम
सबसे पहले आपको बताते हैं 1 जनवरी 2021 से चेक पेमेंट के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। सकारात्मक भुगतान व्यवस्था (Positive Pay System) के तहत चेक के जरिए 50,000 रुपए या इससे ज्यादा पेमेंट पर कुछ जरूरी जानकारियों को दोबारा कन्फर्म करना होगा। हालांकि, यह अकाउंट होल्डर पर निर्भर करेगा कि वो इस सुविधा का लाभ उठाता है या नहीं। पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत कोई भी जब चेक जारी करेगा तो उसे अपने बैंक को पूरी डिटेल देनी होगी। इसमें चेक जारी करने वाले को एसएमएस, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम या मोबाइल बैंकिंग के जरिए इलेक्ट्रॉनिकली चेक की डेट, बेनेफिशियरी का नाम, अकाउंट नंबर, कुल अमाउंट और अन्य जरूरी जानकारी बैंक को देनी होगी।
5000 रुपए तक की कार्ड पेमेंट कॉन्टैक्टलेस
1 जनवरी 2021 से बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। बीते दिनों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) गर्वनर शक्तिकांत दास ने कहा था कि कॉन्टैक्टलेस कार्ड से लेन-देन की सीमा बढ़ाई जा रही है। नई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की दिसंबर में हुई मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया था। अब नए साल यानि 1 जनवरी 2021 से ग्राहक इस माध्यम से 2000 रुपए की जगह 5000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन एक बार में कर सकेंगे।
कारें, दो-पहिया वाहन महंगे
ऑटोमोबाइल कंपनियां जनवरी 2021 से अपने कई मॉडल के दाम बढ़ाने जा रही हैं। देश में नए साल यानि 1 जनवरी 2021 से कार व दो-पहिया वाहन खरीदना महंगा हो जाएगा। कारों की कीमतों में 5 फीसदी का इजाफा होने की उम्मीद है। मारुति सुजुकी इंडिया, निसान, रेनॉ इंडिया, होंडा कार्स, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा, फोर्ड इंडिया, इसूजू, बीएमडब्ल्यू इंडिया, ऑडी इंडिया, एमजी मोटर्स, फॉक्सवैगन कार कंपनियों की तरफ से फैसला किया जा चुका है कि जनवरी से कीमतों में इजाफा किया जाएगा। कंपनियां नए साल में वाहनों की कीमत बढ़ा देंगी। वहीं टू-व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प भी बाइक-स्कूटर की कीमतों में 1 जनवरी से बढ़ोत्तरी का एलान कर चुकी है।
यूपीआई पेमेंट सर्विस में बदलाव
1 जनवरी 2021 से UPI के जरिए पेमेंट करना महंगा हो जाएगा। 1 जनवरी 2021 से अमेजन-पे, गूगल-पे और फोन-पे से भुगतान करने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने 1 जनवरी से थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स की ओर से चलाई जाने वाली यूपीआई पेमेंस सर्विस पर एक्सट्रा शुल्क लगान का फैसला किया है। जिसके बाद एनपीसीआई ने नये साल पर थर्ड पार्टी ऐप के ऊपर 30 प्रतिशत का कैप लगा दिया है, हालांकि, पेटीएम इस दायरे में नहीं है।
म्यूचुअल फंड निवेश के नियमों में होगा बदलाव
1 जनवरी 2021 से म्यूचुअल फंड निवेश के नियम भी बदल रहे हैं। निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। SEBI ने मल्टीकैप म्यूचुअल फंड के लिए असेट अलोकेशन के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब फंड्स का 75 फीसदी हिस्सा इक्विटी में निवेश करना जरूरी होगा, जो कि अभी न्यूनतम 65 फीसदी है। फंडों को मिडकैप और स्मॉलकैप में 25-25 फीसदी निवेश करना जरूरी होगा। वहीं, 25 फीसदी लार्ज कैप में लगाना होगा।
‘सरल जीवन बीमा’ स्कीम होगी लॉन्च
बीमा नियामक IRDAI ने सभी बीमा कंपनियों को अगले साल 1 जनवरी से ‘सरल जीवन बीमा’ लॉन्च करने को कहा है। यह एक स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस होगा, इससे ग्राहकों को कंपनियों की ओर से पहले से दी गई जानकारियों के आधार पर फैसला लेने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि स्टैंडर्ड इंडिविजुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैक्सिम सम अस्योर्ड 25 लाख रुपए का होगा। इस स्कीम से कस्टमर्स को कंपनियों की ओर से पहले से दी गई जानकारियों के आधार पर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। सरल जीवन बीमा 18 से 65 वर्ष की आयु के लोग खरीद सकते हैं।
गैस सिलेंडर की कीमत भी बदलेंगी
हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें सरकारी तेल कंपनियों तय करती हैं। इस दौरान कीमत में इजाफा भी किया जा सकता है और कीमतों में राहत भी दी जा सकती है। ऐसे में 1 जनवरी 2021 को रसोई घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव तय है।
छोटे कारोबारियों को मिलेगी राहत
सालाना 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को अगले वर्ष जनवरी से साल के दौरान केवल चार बिक्री रिटर्न (GSTR-3B) दाखिल करने होंगे। कारोबारियों को 1 जनवरी 2021 से साल भर में सिर्फ 4 GSTR-3B रिटर्न फॉर्म भरने पड़ेंगे। वर्तमान में कारोबारी ऐसे 12 फॉर्म भरते हैं। सरकार ने जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को ज्यादा आसान बनाने के लिए ही क्वारटर्ली फाइलिंग ऑफ रिटर्न विद मंथली पेमेंट योजना लागू की है। इस प्रकार अगले 1 जनवरी 2021 से छोटे कारोबारियों को साल में चार जीएसटीआर-3बी और चार जीएसटीआर-1 रिटर्न दाखिल करने होंगे। कर की मासिक भुगतान योजना के साथ तिमाही रिटर्न दाखिल करने (क्यूआरएमपी) की योजना का असर करीब 94 लाख करदाताओं पर पड़ेगा।
GST के ई-इनवॉइसिंग सिस्टम में बदलाव
वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत 1 जनवरी 2021 बीटूबी (बिजनेस टू बिजनेस) बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर होने पर ई-इनवॉयस जरूरी होगा। वहीं, 1 अप्रैल 2021 से सभी टैक्सपेयर्स के लिए B2B ट्रांजेक्शंस पर ई-इनवॉयस जरूरी होगा। यह सिस्टम फिजिकल इनवॉयस की जगह लेगा, जल्द ही वर्तमान ई-वे बिल सिस्टम को भी हटा देगा और टैक्सपेयर को अलग से ई-वे बिल जनरेट नहीं करना होगा।
इन फोन में नहीं चलेगा व्हाट्सएप
अगले साल की शुरुआत के साथ, कुछ एंड्रॉयड और iOS स्मार्टफोन्स के लिए व्हाट्सएप सपोर्ट खत्म हो जाएगा। यह मैसेजिंग ऐप उन डिवाइसेज पर काम नहीं करेगा, जिनमें कम से कम एंड्रॉयड 4.0.3 ऑपरेटिंग सिस्टम और iOS 9 मौजूद नहीं है। आईफोन के लिए, फोन को कम से कम iOS 9 और उसके आगे और एंड्रॉयड यूजर्स को एंड्रॉयड 4.0.3 या ज्यादा नए वर्जन में अपडेट करना होगा। वॉट्सऐप को बिना किसी रुकावट के इस्तेमाल करना जारी रखने के लिए यह जरूरी है।
लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए लगाना होगा जीरो
15 जनवरी 2021 से देश में लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने का तरीका बदलने वाला है। 15 जनवरी 2021 से फिक्स्ड फोन से मोबाइल पर की जाने वाली हर कॉल के लिए मोबाइल नंबर से पहले ‘0’ लगाना जरूरी होगा। लैंडलाइन से लैंडलाइन, मोबाइल से लैंडलाइन और मोबाइल से मोबाइल पर कॉल करने के लिए डायलिंग प्लान में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा होने से टेलीकॉम कंपनियों को ज्यादा नंबर बनाने में मदद मिलेगी।
चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग लगाना अनिवार्य
देश में 1 जनवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग (FASTag) अनिवार्य होगा। 1 जनवरी 2021 से नए वाहनों के साथ-साथ 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए वाहनों के लिए भी फास्टैग अनिवार्य होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, यह भी अनिवार्य किया गया है कि किसी ट्रान्सपोर्ट व्हीकल के फिटनेस सर्टिफिकेट का रिन्युअल, वाहन पर फास्टैग लगे होने के बाद ही हो सकेगा। नए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेते हुए भी मान्य फास्टैग अनिवार्य होगा। वाहन पर फास्टैग लगाने का फायदा यह होगा कि बिना इंतजार किए टोल आसानी से क्रॉस किया जा सकेगा। नए नियम लागू हो जाने के बाद फास्टैग अकाउंट में कम से कम 150 रुपए की राशि रखनी ही होगी।