नई दिल्ली। सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जीएसटी (माल एवं सेवा कर) राजस्व में कमी की क्षतिपूर्ति के लिये 75,000 करोड़ रुपये जारी किये हैं। जीएसटी परिषद ने 28 मई को बैठक में यह निर्णय किया था कि केंद्र सरकार 1.59 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेगी और इसे राज्यों तथा विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को जारी करेगी ताकि कम क्षतिपूर्ति जारी होने के कारण संसाधन की कमी पूरी की जा सके। क्षतिपूर्ति कोष में अपर्याप्त राशि के कारण क्षतिपूर्ति मद में कम राशि जारी की गयी थी।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘मंत्रालय ने आज जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले कर्ज की सुविधा के रूप में 75,000 करोड़ रुपये राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को रुपये जारी किये। यह वास्तविक उपकर संग्रह से हर दो महीने में जारी किए जाने वाले सामान्य जीएसटी क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त है।’’ बयान में कहा गया है कि सभी पात्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (विधानसभा वाले) क्षतिपूर्ति में कमी की भरपाई के लिये वित्त पोषण (एक के बाद दूसरा कर्ज लिए जाने) को लेकर सहमत हैं। मंत्रालय के अनुसार, ‘‘कोविड-19 महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने और प्रबंधन के लिये तथा पूंजी व्यय को लेकर सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों में सहायता को लेकर वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिये 75,000 करोड़ रुपये (कुल अनुमानित कमी का करीब 50 प्रतिशत) आज जारी किये।’’ शेष राशि 2021-22 की दूसरी छमाही में निश्चित किस्तों में जारी की जाएगी।
वित्त मंत्रालय द्वारा दी गयी जानकारी के मुताबिक इस रकम में से कर्नाटक को 8542 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 6501 करोड़ रुपये, गुजरात को 6151 करोड़ रुपये, पंजाब को 5722 करोड़ रुपये, केरल को 4122 करोड़ रुपये, हरियाणा को 3487 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 3307 करोड़ रुपये. बिहार को 3215 करोड़ रुपये, ओडिशा को 3033 करोड़ रुपये मिले हैं।
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