नई दिल्ली। श्रम मंत्रालय ने भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के कल्याण के लिए नि:शुल्क बीमा सुरक्षा, 60 वर्ष की उम्र के बाद प्रति माह हजार रुपए पेंशन, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और चिकित्सकीय खर्च वहन करने का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय ने एक विशेष योजना का मसौदा जारी कर ये प्रस्ताव दिए हैं। मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर तैयार इस मसौदे पर लोगों की टिप्पणियां मंगायी है। इसपर 21 मई तक टिप्पणी की जा सकती है। योजना का मसौदा मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल पर डाला गया है।
योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मजदूरों को जीवन एवं शारीरिक अक्षमता से सुरक्षा देने के लिए राज्य और केंद्र द्वारा 171-171 रुपए का प्रीमियम वहन करने का प्रस्ताव है। योजना के तहत प्राकृतिक मौत होने पर दो लाख रुपए और दुर्घटना में मौत होने पर चार लाख रुपए देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा शारीरिक अक्षमता की स्थिति में भी सुरक्षा के प्रावधान हैं।
मॉडल योजना के तहत कल्याण बोर्डों द्वारा प्रति परिवार पांच लाख रुपये तक के चिकित्सकीय खर्च का भुगतान भी प्रस्तावित है। यह भुगतान बीमा कंपनियों के जरिए भी की जा सकती है। योजना में नौवीं से बारहवीं तक दो बच्चों के लिए प्रति वर्ष तीन हजार रुपए और आईआईटी, स्नातक एवं पेशेवर पाठ्यक्रमों जैसी उच्च शिक्षा के लिए 12 हजार रुपए प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति का प्रस्ताव है।
योजना के तहत आवास, कौशल विकास एवं पेंशन जैसे लाभ का भी प्रस्ताव है। इसमें कहा गया है कि हजार रुपए पेंशन का लाभ उठाने के लिए मजदूरों को पांच वर्ष तक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
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