नई दिल्ली। सरकार ने वर्ष 2015-16 में अटल पेंशन योजना में सह-योगदान के वास्ते 100 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। अटल पेंशन योजना के तहत 31 मार्च 2016 से पहले पंजीकरण कराने वाले व्यक्ति को सरकार की तरफ से भी सहयोग प्राप्त होगा। यह राशि पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली राशि का 50 फीसदी होगी अथवा अधिकतम 1,000 रुपए होगी। सरकार की तरफ से सहयोग राशि 2015-16 से 2019-20 तक पांच साल तक दी जाएगी।
वित्त मंत्रालय के यहां जारी वक्तव्य के मुताबिक, भारत सरकार ने पीएफआरडीए के जरिए वर्ष 2015-16 के दौरान अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत पात्र 16.96 लाख लोगों के लिए 99.57 करोड़ रुपए का सह-योगदान जारी किया है। वक्तव्य में कहा गया है कि अटल पेंशन योजना के पंजीकृत व्यक्तियों में से किसी का भी यदि मार्च 2016 तक कोई योगदान लंबित है तो उसके खाते में सरकार की तरफ से मदद नहीं दी जायेगी। ऐसे लोगों को पीएफआरडीए द्वारा अपने पेंशन खाते को नियमित रखने की सलाह दी जा रही है ताकि उनके खाते में सरकार की तरफ से सितंबर तक सह-योगदान प्राप्त हो जाये। पीएफआरडीए इस योजना का पेंशन कोष नियामक है।
सरकार की तरफ से योगदान तभी देय होगा जब पेंशन खाता नियमित होगा और खाता धारक के बचत बैंक खाते में ही इसका भुगतान किया जायेगा। सरकार अटल पेंशन योजना को बैंकों और डाक विभाग के जरिए क्रियान्वित कर रही है। इस साल 30 जून की स्थिति के अनुसार अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत ग्राहकों की संख्या 30 लाख को पार कर गई है और रोजाना 5,000 नए ग्राहक इससे जुड़ रहे हैं।
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