नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने केरल में बाढ़ पीडितों की सहायता के लिए भेजे जाने वाले आयातित सामान पर मूल सीमाशुल्क और एकीकृत माल एवं सेवा कर (IGST) की 31 दिसंबर, 2018 तक छूट देने का फैसला किया है। इस बारे में अधिसूचना आज जारी की जा सकती है। सोमवार को वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अपने ट्विटर हेंडल के जरिए इसके बारे मे जानकारी दी है।
कस्टम ड्यूटी और GST छूट अधिसूचना को बाद में GST परिषद की बैठक में रखा जाएगा। सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने केरल के लोगों की मदद और पुनर्वास के लिए भेजे जाने वाले और आयातित सामान पर सीमा शुल्क और आईजीएसटी की छूट देने का प्रस्ताव किया है। यह रियायत 31 दिसंबर, 2018 तक लागू रहेगी।
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