नई दिल्ली। सीबीआई ने यूको बैंक में धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज किया है। यह मामला फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से व्यक्तियों को कथित तौर पर 21 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण जारी करने से जुड़ा है।
आरोप है कि बेंगलुरू की जयनगर शाखा की तब की शाखा प्रबंधक के. आर. सरोजा ने 2013 से 2016 के बीच फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 23 लोगों को कथित तौर पर 21.86 करोड़ रुपए के आवास और संपत्ति ऋण बांटे।
सीबीआई का आरोप है कि इसके लिए सरोजा ने कर्नाटक मानवाधिकार समिति के अध्यक्ष और ऋण सुविधादाता श्रीनिवास गौड़ा और एचके हरीश के साथ मिलीभगत की। गौड़ा और हरीश ने कथित तौर पर जाली कंपनियों के नाम से फर्जी दस्तावेज और बिलों का प्रबंध किया।
स्टेट बैंक में वित्त वर्ष के शुरुआती नौ माह में 7,951 करोड़ की बैंकिंग धोखाधड़ी
सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत प्राप्त सूचना के मुताबिक देश के सबसे बड़े कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में मौजूदा वित्त वर्ष के शुरुआती नौ माह (अप्रैल-दिसंबर 2018) के दौरान कुल 7,951.29 करोड़ रुपए की बैंकिंग धोखाधड़ी के 1,885 मामले सामने आए।
चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2018) में बैंक में कुल 723.06 करोड़ रुपए की बैंकिंग धोखाधड़ी के 669 मामले सामने आए। दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2018) में कुल 4832.42 करोड़ रुपए की बैंकिंग धोखाधड़ी से संबंधित 660 प्रकरण प्रकाश में आए। आरटीआई से मिली जानकारी बताती है कि मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2018) के दौरान एसबीआई में 2395.81 करोड़ रुपए की बैंकिंग धोखाधड़ी के 556 प्रकरण सामने आए।
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