नई दिल्ली। सीबीआई ने एफटीआईएल और कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स के प्रमोटर जिग्नेश शाह को आज गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी सेबी से एमसीएक्स-एसएक्स को निजी स्टॉक एक्सचेंज के रूप में जारी रखने का लाइसेंस हासिल करने में कानूनों के कथित उल्लंघन मामले में की गई है। आरोप है कि इस मामले में धोखाधड़ी व तथ्यों की हेराफेरी की गई।
सीबीआई के प्रवक्ता आर के गौर ने कहा, सीबीआई ने आज दो प्राइवेट कंपनियों के एक प्रमोटर्स को गिरफ्तार कर लिया और मुंबई में नौ जगहों पर तलाशी ली। सीबीआई ने दो प्राइवेट कंपनियों के प्रमोटर्स के घर और ऑफिस कैम्पस की तलाशी भी ली।
सूत्रों ने कहा कि सीबीआई ने इस बारे में आज शाह, एफटीआईएल, एमसीएक्स के कार्यालयों, सेबी के वरिष्ठ अधिकारी – कार्यकारी निदेशक मुरलीधर राव, उप महाप्रबंधक राजेश दांगेती व अतिरिक्त महानिदेशक विशाखा मोरे- तथा सेबी के पूर्व कार्यकारी निदेशक जे एन गुप्ता के परिसरों की तलाशी ली।
एमसीएक्स एसएक्स ने बाजार नियामक सेबी के साथ लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2013 में परिचालन शुरू किया। इस बीच 63 मूंस (पूर्ववर्ती एफटीआईएल) ने एक बयान में कहा है कि एमसीएक्स-एसएक्स को मंजूरी के संबंध में एफआईआर को लेकर सीबीआई, आर्थिक अपराध शाखा मुंबई ने तलाशी ली है। एमसीएक्स ने भी बीएसई को एक बयान में कहा कि उक्त मामले में सीबीआई तलाशी ले रही है। सीबीआई ने आपराधिक षडयंत्र और धोखाधड़ी से सम्बद्ध भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। गौर ने बताया कि आज की तलाशी में अनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं जिनकी जांच पड़ताल की जा रही है।
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