नयी दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्टार्टअप कंपनियों से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया है। इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। पांच सदस्यीय यह प्रकोष्ठ एंजल कर एवं अन्य कर से जुड़ी समस्यों को देखेगा। सीबीडीटी ने एक आदेश में कहा कि 'स्टार्टअप प्रकोष्ठ' की अध्यक्षता सीबीडीटी के सदस्य (आयकर एवं कंप्यूटरीकरण) करेंगे।
आदेश की प्रति को पीटीआई-भाषा ने देखा है। इसके मुताबिक, 'यह प्रकोष्ठ स्टार्टअप कंपनियों के कर-मुद्दों, आयकर अधिनियम-1961 से जुड़े मुद्दों और शिकायतों के समाधान की दिशा में काम करेगा।' आदेश में इस प्रकोष्ठ की ईमेल आईडी startupcell.cbdt@gov.in (स्टार्टअपसेल डॉट सीबीडीटी एट गव डॉट इन) और पता भी दिया गया है। साथ ही सदस्यों के लैंडलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं।
इसमें संयुक्त सचिव (कर नीति एवं विधायिका-2), आयकर आयुक्त (आईटीए), निदेशक (आईटीए-1) और अवर सचिव (आईटीए-1) के दूरभाष शामिल हैं। स्टार्टअप कंपनियां प्रकोष्ठ से अवर सचिव कार्यालय, आईटीए-1, कमरा संख्या 245ए, नॉर्थ ब्लॉक, नयी दिल्ली-110001 और दूरभाष संख्या-011-23095479, फैक्स संख्या-23093070 पर संपर्क कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह सीबीडीटी में इस तरह का प्रकोष्ठ बनाने की घोषणा की थी।
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