नई दिल्ली। CBDT ने किसी कर अधिकारी के सामने अपील करने से पहले ई-फाइलिंग की समयसीमा एक महीने के लिए बढ़ाकर 15 जून कर दी है। ऐसा देश में पहली बार लागू की जा रही प्रक्रिया के अनुपालन में करदाताओं की ओर से मिली शिकायतों को ध्यान में रखकर किया गया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस मामले की जांच की। हालांकि ई-फाइलिंग अपील की अनिवार्यता के कारण करदाताओं को होने वाली किसी तरह की असुविधा से निपटने के लिए ई-फाइलिंग से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जा चुका है इसलिए ऐसे ई-अपील के आवदेनों की समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया गया है।
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CBDT ने इस संबंध में जारी एक परिपत्र में कहा, ई-अपील 15 मई 2016 तक की जानी चाहिए थी, जिसे बढ़ाकर 15 जून 2016 किया जा सकता है। इस विस्तृत अवधि के बीच पेश सभी ई-अपील को समय पर पेश किया गया माना जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को बताया गया कि करदाता ई-फाइलिंग प्रक्रिया या ई-फाइलिंग के तकनीकी मुद्दों की जानकारी के अभाव में फॉर्म-35 नहीं भर पा रहे हैं। इसकी शुरुआत इस साल एक मार्च से हुई थी। हालांकि, इस सुविधा के इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणन की प्रक्रिया इसी महीने शुरू हुई, जो करदाताओं के लिए असंतोष का बड़ा मुद्दा बन गया था।
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