नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के कुछ आदेशों का अनुपालन न किए जाने का हवाला देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर विभाग को निर्देश दिया है कि आयोग के आदेश का तत्काल अनुपालन किया जाना चाहिए। अनुपालन नहीं होने को प्रतिकूल तरीके से लिया जाएगा।
CIC ने इस बारे में नाराजगी जताई थी। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद सीबीडीटी ने सभी कर कार्यालयों तथा उनके केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) को इस बारे में निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि CIC के कुछ आदेशों का आयकर विभाग ने अनुपालन नहीं किया है। सीआईसी ने हाल में सीबीडीटी के चेयरमैन अतुलेश जिंदल को पत्र लिखकर कुछ विशेष मामलों का उल्लेख किया है जिसमें आयकर विभाग के फील्ड कार्यालयों ने उसके आदेश पर उचित कार्रवाई नहीं की। सीबीडीटी ने कहा कि इस मामले में किसी तरह की कोताही को प्रतिकूल तरीके से लिया जाएगा।
CIC ने अपने पत्र में कहा है कि आयकर विभाग के सीपीआईओ तथा अधिकारियों द्वारा उसके आदेश का पालन नहीं किए जाने से अन्य विभाग और कार्यालय भी इसी तरह से उसके आदेशों का उल्लंघन कर सकते हैं। इससे आयोग की दक्षता तथा छवि को नुकसान पहुंच सकता है। विभाग के सीपीआईओ द्वारा गैर-अनुपालन के कुछ ही मामले हैं, लेकिन यह करदाताओं को बेहतर सेवाएं देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण निर्देश है।
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