नई दिल्ली। टेलीकॉम रेगूलैटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स से उनके नेटवर्क परफॉर्मेंस की डेली रिपोर्ट देने के लिए कहा है। 12 जनवरी को जारी नोटिफिकेशन में ट्राई ने कंपनियों से कॉल ड्रॉप और वॉइस क्वालिटी की रिपोर्ट भी डेली देने के लिए कहा है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से सेल नेटवर्क पैरामीटर्स डाटा को डेली टीसीसीएमएस (टेलीकॉम कंज्यूमर कम्पलेंट मॉनीटरिंग सिस्टम) पोर्टल के सर्वर पर अपलोड करना होगा।
सभी मोबाइल सर्विस प्रदाताओं को 2जी, 3जी या 4जी, कॉल ड्रॉप डिटेल, नेटवर्क में कंजेशन, सक्सेसफुल कॉल्स, वॉइस क्वालिटी आदि की जानकारी हर रोज ट्राई को देना जरूरी किया गया है। अक्टूबर 2015 में ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए कॉल ड्रॉप पर एक रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया था। यह नया नियम 1 जनवरी 2016 से लागू हो गया है। उपभोक्ता को एक दिन में अधिकतम तीन कॉल ड्रॉप का पैसा मिलेगा।
टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने ट्राई के इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। ट्राई ने अदालत से कहा है कि कॉल ड्रॉप पर उपभोक्ता को भुगतान करने का आदेश एक पॉलिसी निर्णय है और इस पर अदालत कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। पिछले साल जून में टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने ट्राई को सुझाव दिया था कि ऑपरेटर्स को लगातार कॉल ड्रॉप के लिए उपभोक्ताओं को फ्री मिनट्स या क्रेडिट ऑफर करना चाहिए। इसके अनुसान ट्राई ने जुलाई में ऑपरेटर्स से कॉल ड्रॉप पर उनका एक्शन प्लान जमा करने के लिए कहा। अगस्त में उसने कंसल्टेशन पेपर जारी किया। पिछले साल अगस्त में टेलीकॉम ऑपरेटर्स बीएसएनएल और एयरटेल ने कहा था कि वे दोनों इंट्रा सर्कल रोमिंग एग्रीमेंट के जरिये स्पेक्ट्रम शेयरिंग के लिए बातचीत कर रहे हैं। भारती एयरटेल भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है।
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