नई दिल्ली। सरकार ने निर्यात संवर्द्धन पहल टार्गेट प्लस स्कीम (TPS) के तहत 2,700 करोड़ रुपए के निर्यातक दावों के रिफंड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला बुधवार को लिया गया।
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मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय के टार्गेट प्लस स्कीम (TPS) 2004-09 के संदर्भ में 27 अक्टूबर 2015 के आदेश के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है। वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले से TPS के तहत करीब 2,700 करोड़ रुपए का राजस्व प्रभाव बनता है। बयान के अनुसार इसका लाभ सभी आवेदनकर्ता निर्यातकों को मिलेगा जो शुरू में 2005-06 के लिये अधिसूचित TPS के प्रावधानों के तहत पात्र हैं।
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योजना के तहत दावों को पूर्व की तिथि से अधिसूचना के जरिए अस्वीकार्य कर दिया गया था। इसका निपटान उच्चतम न्यायालय के निर्देश के तहत हुआ। TPS के तहत लाभ में कटौती से संबद्ध पूर्व की तिथि से अधिसूचना के मद्देनजर कनक एक्सपोर्ट्स ने उच्चतम न्यायालय से 27 अक्टूबर 2015 को अनुकूल फैसला प्राप्त किया।
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