नई दिल्ली। बहुप्रतीक्षित भारत मानक ब्यूरो (BIS) का नया अधिनियम 12 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है। इसमें आभूषण जैसे उत्पादों और कई सेवाओं को अनिवार्य मानक व्यवस्था के तहत लाने का प्रावधान है। संसद ने इस नए कानून को मार्च 2016 में ही पारित कर दिया था लेकिन उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने नए कानून के लिए पिछले सप्ताह नियम तय किए। यह नया कानून पहले के BIS अधिनियम 1986 के स्थान पर लाया गया है।
यह भी पढ़ें : शेयरों में निवेश करने से पहले जान लें ये 10 बातें, होगी जबरदस्त कमाई, घाटे के चांस होंगे कम
उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने एक बयान में कहा कि नए कानून से देश में कारोबार को आसान बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे न केवल मेक इन इंडिया अभियान को बल मिलेगा बल्कि उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्तायुक्त उत्पादों एवं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। पासवान ने कहा कि इन प्रावधानों से महंगे धातुओं से बने उत्पादों के लिए हॉलमार्क भी अनिवार्य हो जाएगा। इस कानून के बाद भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) को भारतीय राष्ट्रीय मानक संस्था के नाम से जाना जाएगा।
यह भी पढ़ें : फ्री सर्विस के चक्कर में रिलायंस जियो को हुआ 270 करोड़ रुपए का नुकसान, ग्राहकों की संख्या पहुंची 13 करोड़ के पार
Latest Business News