नई दिल्ली। अपने पहले के आदेश को बदलते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को कहा है कि सरकारी बिजनेस में डीलिंग करने वाली बैंक ब्रांचों को वार्षिक लेखाबंदी के मद्देनजर एक अप्रैल को खुला रखने की कोई जरूरत नहीं है।
इससे पहले 24 मार्च को अपने आदेश में आरबीआई ने कहा था कि सभी ऑथोराइज्ड बैंक 25 मार्च से 1 अप्रैल तक, शनिवार, रविवार तथा सभी अवकाश समेत, सरकारी प्राप्तियों और भुगतान हासिल करने के लिए लगातार खुले रहेंगे। आरबीआई के संबंधित विभागों को भी इन दिनों खुला रखने के लिए कहा गया था।
आज जारी अपने संशोधित निर्देश में आरबीआई ने कहा है कि दोबारा विचार करने पर यह निर्णय लिया गया है कि इन बैंक ब्रांचों को एक अप्रैल 2017 को खुला रखने की कोई जरूरत नहीं है। वार्षिक लेखाबंदी के लिए हर साल बैंक एक अप्रैल को बंद रहते हैं। आरबीआई ने आगे कहा कि ऐसे में एक अप्रैल को बैंक खुले रखने से वार्षिक लेखाबंदी में व्यवधान पड़ सकता है, विशेषकर कुछ बैंकों के विलय के संबंध में।
सरकार के साथ विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि एजेंसी बैंक चालू वित्त वर्ष के शेष सभी दिन खुले रहेंगे ऐसे में इन ब्रांचों को एक अप्रैल 2017 को खुला रखने की आवश्यकता नहीं है।
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