नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि नोटबंदी के बाद नकद निकासी और पुराने नोटों को बदलने में होने वाली समस्याओं पर बैंकिंग ओम्बुडमैन योजना के तहत विचार नहीं किया जा सकता। केंद्रीय बैंक ने कहा कि नोटबंदी उन 27 आधार में शामिल नहीं है जिसके तहत ग्राहक बैंक ओम्बुड्समैन के तहत शिकायत कर सकते हैं। नोटबंदी के दौरान लोगों को मुद्रा निकासी में पाबंदी तथा पुराने 500 और 1,000 रुपए के नोटों को जमा करने और उसे बदलने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 8 नवंबर 2016 की आधी रात से 500 और 1,000 रुपए के नोटों को चलन से हटा दिया गया।
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सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में RBI ने कहा कि बैंक ओम्बुड्समैन योजना (बीओ स्कीम) , 2006 में उन 27 बातों का जिक्र है जिनके आधार पर आप बैंक ओम्बुड्समैन से शिकायत कर सकते हैं। योजना के तहत नोटबंदी से संबद्ध समस्याओं के बारे में शिकायत नहीं की जा सकती। यह पूछे जाने पर कि नोटबंदी से संबद्ध कितनी शिकायतें RBI ओम्बुड्समैन कार्यालय में आई हैं, रिजर्व बैंक ने कहा, इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है।
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इस बारे में संपर्क किए जाने पर बैंक ओम्बुड्समैन अधिकारी ने कहा कि नोटबंदी ओम्बुड्समैन योजना के तहत नहीं आता है।
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