नई दिल्ली। टेलीकॉम ऑपरेटर्स भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्यूलर से 3,050 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूलने का रास्ता गुरुवार को अटॉर्नी जनरल ने साफ कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट के पास खराब गुणवत्ता वाली सेवा के आधार पर जुर्माना लगाने का अधिकार है।
एक सूत्र ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट सेवा नियमों की गुणवत्ता का उल्लंघन करने के मामले में टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर जुर्माना लगा सकता है।
टेलीकॉम रेगूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने सेवा नियमों की गुणवत्ता उल्लंघन करने के लिए एयरटेल और वोडाफोन प्रत्येक पर 1050 करोड़ और आइडिया पर 950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी। इस प्रकार इन तीनों कंपनियों पर संयुक्त रूप से 3,050 करोड़ रुपए का जुर्माना बनता है।
- ट्राई ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट को भेजी अपनी सिफारिश में कहा था कि ये तीनों कंपनियां लाइसेंस शर्तों और सेवा गुणवत्ता नियमों का पालन नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से रिलायंस जियो को इंटरकनेक्ट प्वाइंट्स पर काफी जाम मिल रहा है और ऊंचे दर पर कॉल विफल हो रहे हैं।
- ट्राई की सिफारिशों के आधार पर टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने पिछले हफ्ते अटॉर्नी जनरल से उनकी राय मांगी थी।
- ट्राई की जुर्माना सिफारिश पर आगे की कार्रवाई करने से पहले टेलीकॉम डिपार्टमेंट अटॉर्नी जनरल की राय का इंतजार कर रहा था।
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- ट्राई ने यह सिफारिश रिलायंस जियो की शिकायत के बाद की थी, जिसमें जियो ने कहा था कि उसकी 75 फीसदी कॉल विफल हो रही हैं, क्योंकि दूसरी कंपनियां पर्याप्त प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन उपलब्ध नहीं करवा रही हैं।
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