नई दिल्ली। आईफोन बनाने वाली अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल को देश में सिंगल ब्रांड रिटेल के तहत अपने स्टोर खोलने के लिए फिर से आवेदन करना होगा और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से संबद्ध मुद्दे का निपटान संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय करेगा।
एफडीआई नीति में बदलाव के बारे में की गई घोषणा के संदर्भ में अधिकारी ने कहा कि एप्पल को स्थानीय खरीद नियमों से छूट हासिल करने के लिए सिंगल रिटेल ब्रांड में दुकान खोलने के लिए फिर से आवेदन देना होगा। संशोधित सिंगल ब्रांड एफडीआई नीति के तहत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली कंपनियों को पहले तीन साल के दौरान स्थानीय खरीद नियमों से छूट होगी। उसके बाद अगले पांच साल में कंपनी को सालाना 30 फीसदी की औसत दर से घरेलू खरीद नियम का पालन करना होगा।
अधिकारी ने कहा, डीआईपीपी के पास प्रस्ताव आने के बाद इस बारे में संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय निर्णय करेगा कि प्रौद्योगिकी अत्याधुनिक है या नहीं। इस बारे में निर्णय मामला-दर-मामला के आधार पर होगा। उसने कहा कि संबद्ध मंत्रालय निर्णय लेने से पहले संबंधित उत्पाद में इस्तेमाल होने वाली प्रौद्योगिकी की प्रासंगिकता तथा प्रकृति जैसे मानदंडों पर गौर करेगा। एप्पल के संदर्भ में सूचना एवं डीईआईटीवाई विभाग इस बारे में निर्णय करेगा कि प्रौद्योगिकी अत्याधुनिक है या नहीं।
यह भी पढ़ें- सरकार ने दी सिंगल ब्रांड रिटेल के लिए स्थानीय खरीद नियम में ढील, एपल को होगा फायदा
Latest Business News