A
Hindi News पैसा बिज़नेस एरिक्सन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को अवमानना का दोषी ठहराया, भुगतान नहीं किया तो जा सकते हैं जेल

एरिक्सन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को अवमानना का दोषी ठहराया, भुगतान नहीं किया तो जा सकते हैं जेल

रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को बुधवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है।

Supreme Court finds Anil Ambani guilty of contempt in Ericsson Case | PTI File- India TV Paisa Supreme Court finds Anil Ambani guilty of contempt in Ericsson Case | PTI File

नई दिल्ली: रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को बुधवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने रिलायंस कम्‍युनिकेशंस के अध्यक्ष अनिल अंबानी और 2 अन्य को एरिक्सन को जानबूझ कर 550 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने पर अदालत की अवमानना का दोषी पाया है। इस मामले में उन्हें अपनी ग्रुप कंपनी के दो डायरेक्टरों को साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। कोर्ट ने जिन दो डायरेक्टरों को अवमानना का दोषी पाया है, उनमें से एक रिलायंस टेलिकॉम के चेयरमैन सतीश सेठ और दूसरी रिलायंस इन्फ्राटेल की चेयरमैन छाया विरानी हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने एरिक्सन इंडिया की याचिका पर अनिल अंबानी समेत उनके 2 डायरेक्टरों को अवमानना का दोषी करार दिया है। रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ बकाया भुगतान नहीं करने पर टेलिकॉम उपकरण निर्माता एरिक्सन ने सुप्रीम कोर्ट में तीन अवमानना याचिकाएं दायर की थीं। इस पर फैसला देते हुए कोर्ट ने अनिल अंबानी और रिलायंस ग्रुप के 2 निदेशकों को चार हफ्ते के भीतर एरिक्सन को 453 करोड़ रुपये भुगतान करने को कहा है।

कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि समयसीमा के अंदर भुगतान नहीं किया गया तो तीनों को तीन-तीन महीने की जेल की सजा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों पर आदेश की अवहेलना के लिए एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि एक महीने के अंदर जुर्माने की रकम जमा नहीं करवाई गई तो उन्हें 1 महीने की जेल की सजा भुगतनी होगी।

Latest Business News