नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी के निर्देश को लागू करने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनियों का संगठन AMFI ने सभी फर्मों से पिछले वित्त वर्ष व्यक्तिगत वितरकों को दिये गए कमीशन का भुगतान के बारे में ब्योरा सार्वजनिक करने को कहा है। साथ ही एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) ने सेबी द्वारा निर्धारित कमीशन मानदंडों के खुलासे के लिए 497 वितरकों को सूचीबद्ध किया है।
जिस वितरक को सभी एएमसी से एक करोड़ रुपए से अधिक के कमीशन मिले हैं या एक फंड हाउस से 50 लाख रुपए मिले हैं या वे 20 से अधिक स्थानों से परिचालन करते हैं, उन्हें ऐसे खुलासे करने की जरूरत है। म्यूचुअल फंड कंपनियों को लिखे पत्र में AMFI ने संपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) से पिछले वित्त वर्ष में वितरकों को दिए गए कमीशन तथा कुल खर्च का खुलासा करने को कहा है। फंड हॉउस को AMFI द्वारा सूचीबद्ध वितरकों के संदर्भ में इस प्रकार की सूचना उपलब्ध कराने की जरूरत है। इससे संगठन अपनी वेबसाइट पर एकमुश्त आंकड़ा दिखा सकेगा।
म्यूचुअल फंड के साथ किए गए लेन-देन में अधिक पारदर्शिता लाने के इरादे से सेबी ने 2011 में एएमसी को वितरकों को दिए गए कमीशन तथा व्यय के बारे में पूरा ब्योरा देने को कहा था। बाद में सेबी ने, 2012 में फंड हॉउस से प्रत्येक वितरक के हिसाब से सकल प्रवाह, शुद्ध प्रवाह, औसत प्रबंधन अधीन संपत्ति तथा सकल प्रवाह के अनुपात के रूप में एयूएम के बारे में अपनी वेबसाइट पर खुलासा करने को कहा था। AMFI से इस संदर्भ में एकीकृत सूचना अपनी वेबसाइट पर देने को कहा गया था।
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