नई दिल्ली। भारती एयरटेल ने शुक्रवार को दूरसंचार विभाग को 10,000 करोड़ रुपए का बकाया 20 फरवरी तक देने और सुप्रीम कोर्ट में समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) मामले अगली सुनवाई से पहले बाकी बकाया चुकाने की पेशकश की। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद दूरसंचार विभाग ने शुक्रवार को सभी दूरसंचार ऑपरेटरों को दिन के अंत तक अपना बकाया चुकाने का निर्देश दिया है।
एयरटेल ने दूरसंचार विभाग के सदस्य (वित्त) को भेजे पत्र में कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उनके निर्देश के अनुपालन में हम 20 फरवरी 2020 तक भारती समूह की कंपनियों की ओर से 10,000 करोड़ रुपए (खाते में) जमा कर देंगे।
एयरटेल पर सरकार का करीब 35,586 करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क शामिल हैं। पत्र में कहा गया है कि आप स्वीकार करेंगे कि यह एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें 22 सर्किल, बहुस्तरीय लाइसेंस हैं। और इसलिए इसमें समय लगता है।
शीर्ष न्यायालय के फैसले के अनुसार दूरसंचार कंपनियों को 23 जनवरी तक अपना बकाया चुकाना था। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने दिन में इस संबंध में सुनवाई करते हुए एजीआर बकाये के भुगतान संबंधी अपने पुराने आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की। न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों को झाड़ लगाने के साथ ही दूरसंचार विभाग की भी खिंचाई की।
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