नई दिल्ली। भारती एयरटेल ने मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो को निर्धारित 90 दिन के बाद भी मुफ्त पेशकश जारी रखने की अनुमति देने के ट्राई के निर्णय के खिलाफ दूरसंचार विवाद न्यायाधिकरण टीडीसैट के समक्ष शुक्रवार को याचिका दायर की है। एयरटेल ने आरोप लगाया कि दूरसंचार नियामक उल्लंघन को लेकर मूक दर्शक बना हुआ है।
दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) के समक्ष 25 पृष्ठ की अपनी याचिका में भारत की सबसे बड़ी निजी दूरसंचार कंपनी एयरटेल ने ट्राई को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया कि जियो 3 दिसंबर के बाद मुफ्त वॉयस और डाटा योजना उपलब्ध नहीं करा सके।
- कंपनी ने आरोप लगाया है कि ट्राई के शुल्क आदेश का मार्च 2016 से लगातार उल्लंघन हो रहा है और इससे उसे नुकसान हो रहा है।
- इसकी वजह से उसके नेटवर्क पर भी असर पड़ रहा है क्योंकि जियो के मुफ्त कॉल के कारण कॉल की संख्या काफी बढ़ गई है।
- जियो ने सबसे पहले फ्री वॉयस और डाटा प्लान 4 सितंबर को तीन महीने के लिए लॉन्च किया था। बाद में इस माह की शुरुआत में इसकी अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2017 कर दी।
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- अपनी याचिका में एयरटेल ने कहा कि फ्री सर्विस को चालू रखना ट्राई के निर्देशों, टैरिफ ऑर्डर और नियमन का खुला उल्लंघन है।
- ट्राई ने इस याचिका पर अपने जवाब में कहा कि उसे निर्णय लेने के लिए और 10 दिनों की आवश्यकता है।
टीडीसैट ने ट्राई को अगली सुनवाई के दिन इस बारे में अपना निर्णय लेकर आने को कहा। मामले की अगली सुनवाई छह जनवरी 2017 को होगी।
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