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खुशखबरी! दिवाली पर केंद्रीय मंत्री ने कर्मचारियों के लिए की 28000 रुपए बोनस और वेतन में संशोधन की घोषणा

उन्होंने कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए 28,000 रुपये के उत्पादन संबद्ध बोनस की घोषणा की, जिसका भुगतान इस दिवाली से पहले किया जाएगा। कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि वेतन संशोधन 10 साल के लिए किया गया है।

खुशखबरी! दिवाली पर केंद्रीय मंत्री ने कर्मचारियों के लिए की 28000 रुपए बोनस और वेतन में संशोधन की घो- India TV Paisa Image Source : FILE खुशखबरी! दिवाली पर केंद्रीय मंत्री ने कर्मचारियों के लिए की 28000 रुपए बोनस और वेतन में संशोधन की घोषणा

नागपुर: केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने रविवार को सरकार के स्वामित्व वाली मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (एमओआईएल) के कर्मचारियों के लिए 28,000 रुपये के बोनस के साथ-साथ वेतन संशोधन की घोषणा की। सिंह ने महाराष्ट्र के नागपुर की कंपनी के दूसरे वर्टिकल शाफ्ट, चिकला माइन और विभिन्न अन्य प्रतिष्ठानों के उद्घाटन के अवसर पर अपने संबोधन में यह घोषणा की। 

उन्होंने कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए 28,000 रुपये के उत्पादन संबद्ध बोनस की घोषणा की, जिसका भुगतान इस दिवाली से पहले किया जाएगा। कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि वेतन संशोधन 10 साल के लिए किया गया है। यह एक अगस्त, 2018 से 31 जुलाई, 2027 तक प्रभाव में रहेगा और इससे कंपनी के लगभग 5,800 कर्मचारियों को लाभ होगा। 

सरकार की वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कर्मचारियों को तदर्थ बोनस

इससे पहले हाल ही में सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को गैर-उत्पादकता से जुड़ा या तदर्थ बोनस देने की घोषणा की थी। वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने एक बयान में कहा था कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के कर्मचारी भी बोनस के लिए पात्र होंगे। बयान में कहा गया कि जो कर्मचारी 31 मार्च, 2021 तक सेवा में थे, और जिन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कम से कम छह महीने की लगातार सेवा दी है, वे तदर्थ बोनस के लिए पात्र होंगे। 

गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस (तदर्थ बोनस) का भुगतान समूह-सी में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और समूह-बी में सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को किया जाएगा, जो किसी भी उत्पादकता से जुड़ी बोनस योजना में शामिल नहीं हैं। इस बोनस के भुगतान के लिए गणना की सीमा 7,000 रुपये की मासिक परिलब्धियां होगी। 

व्यय विभाग ने कहा, ‘‘तदर्थ बोनस की मात्रा की गणना औसत परिलब्धियों/ गणना की अधिकतम सीमा, जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी।’’ बयान में यह भी स्पष्ट किया गया कि 31 मार्च, 2021 से पहले इस्तीफा देने वाले, सेवानिवृत्त होने वाले या सेवा समाप्त करने वाले कर्मचारियों के मामले में तदर्थ बोनस का भुगतान केवल उन लोगों को किया जाएगा जो चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हुए या 31 मार्च, 2021 से पहले जिनका निधन हुआ हो। लेकिन इन मामलों में भी वर्ष के दौरान कम से कम छह महीने की नियमित सेवा होनी जरूरी है।

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