GST लागू होने के बाद महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर, जानिए कितने बढ़े दाम
GST (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) देश में लागू हो चुका है और अब इसका असर दिखने लगा है। इसीलिए जुलाई से रसोई गैस सिलेंडर पर आपको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी।
नई दिल्ली। GST (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) देश में लागू हो चुका है और अब इसका असर आम आदमी पर दिखने लगा है। इसीलिए जुलाई से एलपीजी गैस सिलिंडर (रसोई गैस) खरीदने के लिए आम आदमी को अपनी जेब अब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। दरअसल जीएसटी लागू किए जाने और सब्सिडी में की गई कटौती से गैस सिलेंडर 32 रुपए तक महंगा हो जाएगा। साथ ही, अतिरिक्त दो साल की अनिवार्य निगरानी, इंस्टॉलेशन, नए कनेक्शन और अतिरिक्त सिलिंडर के दस्तावेजों के प्रशासनिक शुल्क पर पहले से ज्यादा खर्च करना होगा। आपको बता दें कि, जीएसटी ने वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर में 69 रुपए की कटौती की है। इससे पहले कमर्शल इस्तेमाल वाले एलपीजी सिलिंडर में 22.5 फीसदी टैक्स लगता था, जिसमें 8 प्रतिशत उत्पाद कर और 14.5 प्रतिशत वैट था, लेकिन जीएसटी के बाद सिर्फ इसपर 18 प्रतिशत टैक्स लग रहा है। इन सिलिंडरों की कीमत 1,121 से घटकर 1,052 रुपए हो गई है।यह भी पढ़ें : पहले से तैयार मकानों को GST के तहत नहीं मिलेगी राहत, खरीदारों को चुकानी होगी अधिक कीमत
ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के नैशनल सचिव विपुल पुरोहित कहते है कि
मान लीजिए आगरा के वैसे ग्राहक जो सब्सिडी के पात्र हैं, उन्हें जून तक दी गई 119.85 रुपए की सब्सिडी में कटौती की गई है। नई अधिसूचना के मुताबिक, अब सिर्फ 107 रुपए ही उनके बैंक खाते में आएंगे। इन दोनों का संयुक्त प्रभाव यह होगा कि हर सिलिंडर पर 32 रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। अलग-अलग राज्यों की कीमत में अंतर होगा। कीमत में बदलाव की वजह अलग-अलग राज्यों में ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स में अंतर है।
सरकारी अधिकारी ने किया खंडन
सरकारी ईंधन रिटेलर्स के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि जीएसटी के कारण उपभोक्ताओं को दिए जाने वाली सब्सिडी में कोई अंतर नहीं हुआ है। अंतरराष्ट्रीय कीमत के कारण सब्सिडी में बदलाव होता है। अधिकारी ने बताया, पहले भी जहां एलपीजी पर वैट लगाया जाता था, उपभोक्ताओं को पता था कि उन्हें सब्सिडी के रूप में कर का भार झेलना पड़ेगा।यह भी पढ़ें : PNB के Maestro डेबिट कार्ड इस महीने के अंत तक हो जाएंगे ब्लॉक, बैंक अपने ग्राहकों को देगा नया कार्ड
GST के बाद क्यों महंगा होगा सिलेंडर
एलपीजी को जीएसटी के 5 प्रतिशत के स्लैब में रखा गया है। इससे पहले कई राज्यों को एलपीजी के लिए टैक्स नहीं देना होता था, जबकि कुछ राज्य को 2 से 4 प्रतिशत तक वैट देना होता था। जीएसटी लागू किए जाने के बाद उन राज्यों में एलपीजी सिलिंडर की कीमत में 12-15 रुपये की वृद्धि होगी, जहां एलपीजी पर टैक्स नहीं लगता है। जिन राज्यों में वैट लिया जाता है, वहां यह जीएसटी की दर और प्रचलित टैक्स के अंतर पर निर्भर करेगा। यह भी पढ़े: GST के बाद साबुन-डिटर्जेंट हुए सस्ते, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कुछ प्रोडक्ट्स के दाम में की कटौती