पहली बार घर खरीदारों को मिलेगा अतिरिक्त लाभ
नए नियम एक अप्रैल से लागू हो रहे हैं, जो कुछ राहत देने वाले हैं तो कुछ जेब का बोझ बढ़ाने वाले। पहली बार घर खरीदने वालों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
नई दिल्ली। एक अप्रैल से बहुत से नए बदलाव होने जा रहे हैं, जिनसे आम और खास हर कोई प्रभावित होगा। ऐसे बहुत से नए नियम एक अप्रैल से लागू हो रहे हैं, जो कुछ राहत देने वाले हैं तो कुछ जेब का बोझ बढ़ाने वाले। एक ओर जहां पहली बार घर खरीदने वालों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा, वहीं लघु बचत योजनाओं में पैसा जमा करने वालों को कम ब्याज मिलेगा। इतना ही नहीं स्कूटर, कार का बीमा कराना महंगा होगा तो ट्रेन में छोटे बच्चों के लिए सीट लेने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी।
पहली बार घर खरीदने वाले को अतिरिक्त लाभ
1 अप्रैल से 15 लाख तक के होम लोन पर टैक्स में 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी। होमलोन पर टैक्स बेनिफिट क्लेम की अवधि 3 साल से बढ़कर 5 साल होगी। जिन कर्मचारियों को नियोक्ता की ओर से एचआरए नहीं मिलता उन्हें अब 24,000 की जगह 60,000 रुपए की टैक्स छूट मिलेगी। सिर्फ एक बार प्रीमियम वाले इंश्योरेंस प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे और 3 साल से ज्यादा निष्क्रिय ईपीएफ खातों पर ब्याज मिलेगा।
लघु बचत योजनाओं पर मिलेगा कम ब्याज
1 अप्रैल से पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), किसान विकास पत्र (केवीपी), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी), पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट (आरडी), सुकन्या समृद्धि स्कीम जैसी योजनाओं पर अब हर तिमाही ब्याज तय किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने 1 अप्रैल से 30 जून के लिए पीपीएफ पर 8.1, केवीपी पर 7.8, वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजना पर 8.6, सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.6 फीसदी ब्याज तय किया है, जिन पर पहले क्रमश: 8.7, 8.7, 9.3 और 9.2 फीसदी ब्याज मिलता था।
बैंक लोन होंगे सस्ते
आरबीआई के निर्देशानुसार एक अप्रैल से सभी बैंकों को लोन के लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स (एमसीएलआर) के आधार पर ब्याज दरें तय करनी होंगी। वर्तमान में अधिकांश बैंक एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड के आधार पर ब्याज दरें तय करते हैं। नए नियम के मुताबिक ब्याज दरों में संशोधन करने की शुरुआत सबसे पहले एसबीआई ने की है। इसके साथ ही एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ने भी अपने ब्याज दरों को नए नियम के मुताबिक संशोधित कर दिया है। एसबीआई की नई ब्याज दरें एक दिन के लिए 8.95 फीसदी से लेकर तीन साल की अवधि तक के लिए 9.35 फीसदी तक होंगी। बैंक की आधार दर 9.3 फीसदी है।
महंगी होगी ऑनलाइन शॉपिंग
कुछ राज्य सरकारों ने ऑनलाइन बिक्री पर एक अप्रैल से टैक्स लगाने का फैसला किया है। गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों ने ईकॉमर्स पर टैक्स लगा दिया है। वहीं यूपी सरकार ने भी ऑनलाइन बिक्री पर नकेल कसने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश ने ईकॉमर्स कंपनियों पर 6 फीसदी एंट्री टैक्स लगाया है। वहीं राजस्थान ने 5.5 फीसदी और गुजरात ने दूसरे राज्यों की वैट दरों के आधार पर टैक्स लगाने का फॉर्मूला तय किया है।
थर्डपार्टी इंश्योरेंस पड़ेगा महंगा
1 अप्रैल से कारें, एसयूवी, कमर्शियल व्हीकल्स, टू-व्हीलर्स और थ्री-व्हीलर्स का इंश्योरेंस महंगा हो जाएगा। इंश्योरेंस रेगूलेटर इरडा ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम में 46 फीसदी तक बढ़ोतरी की है। सबसे ज्यादा इजाफा एसयूवी सेगमेंट की गाड़ियों के प्रीमियम में हुआ है।
रेलवे में होंगे नए नियम
अब आप 139 नंबर पर फोन कर रेलवे रिजर्वेशन टिकट को कैंसल करा सकेंगे इसके साथ ही 5 से 12 साल तक के बच्चे के लिए भी इसी महीने नया नियम आएगा। इसके आने के बाद 5-12 साल के बच्चे का टिकट की राशि तो आधी रहेगी, लेकिन उसे अलग से पूरी बर्थ या सीट नहीं मिलेगी, यदि बच्चे के लिए पूरी सीट चाहिए तो पूरा किराया देना होगा।
नहीं भरना होगा सीमाशुल्क फॉर्म
1 अप्रैल से भारत आने वाले विमान यात्रियों के पास यदि ऐसा कोई सामान नहीं है, जिस पर उन्हें सीमा शुल्क का भुगतान करना है, तो उन्हें अब सीमा शुल्क घोषणापत्र फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल उन्हीं हवाई यात्रियों को सीमा शुल्क घोषणा वाले फॉर्म भरना होगा, जो अपने साथ प्रतिबंधित अथवा शुल्क योग्य सामान ला रहे होंगे। इससे पहले देश में आने वाले सभी यात्रियों को यह फॉर्म भरना होता था।