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Coronavirus संकट में सरकार ने की राहत की घोषणा, आधार को पैन से जोड़ने की तारीख 30 जून तक बढ़ाई

जीएसटी में भी राहत देने की कोशिश की गई है। अंतिम तारीख से 15 दिन बाद तक कोई दंड, जुर्माना, शुल्क या ब्याज नहीं लगाया जाएगा।

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नई दिल्‍ली। कोरोना वायरस महामारी से उतपन्‍न संकट की घड़ी में देशवासियों को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने मंगलवार को राहत पैकेज की घोषणा की। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन जरूरी है और इस संकट की घड़ी में आम जनता को ज्‍यादा दिक्‍कत न हो इसलिए कुछ क्षेत्रों के लिए आज कुछ राहत की घोषणा की जा रही है।  

वित्‍त मंत्री ने बताया कि आधार को पैन से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2020 को बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया गया है। इससे अब लोग आराम से अपने आधार को पैन से लिंक करवा सकेंगे। इसके साथ ही वित्‍त वष्‍र्ज्ञ 2018-19 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाकर 30 जून, 2020 किया गया है। पहले यह तारीख 31 मार्च, 2020 थी। देर से रिटर्न फाइल करने पर लगने वाले ब्‍याज को भी 12 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत किया गया है। देरी से टीडीएस डिपॉजिट के लिए विस्‍तार नहीं किया गया है लेकिन इस पर जुर्माने के रूप में लगने वाली ब्‍याज दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत किया गया है। इसकी अंतिम तारीख 30 जून, 2020 यथावत है।

जीएसटी में भी राहत देने की कोशिश की गई है। मार्च, अप्रैल, मई 2020 के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तारीख आगे बढ़ाकर 30 जून, 2020 तय की गई है। 5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए लेट जीएसटी फाइल करने पर ब्‍याज, जुर्माना और लेट फीस नहीं वसूली जाएगी। 5 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए लेट जीएसटी फाइल पर शुल्‍क और जुर्माना नहीं वसूला जाएगा लेकिन उन्‍हें 9 प्रतिशत की घटी दर से ब्‍याज देना होगा।  

वित्‍त मंत्री ने कहा कि कंपनियों के लिए अनिवार्य बोर्ड मीडिंग आयोजित करने के लिए 60 दिनों की राहत दी गई है। मत्‍स्‍य पालन के लिए कुछ इंपोर्ट परमिट होते हैं जो एक मार्च से 15 अप्रैल 2020 तक खत्‍म होने वाली थी उन्‍हें भी तीन महीने के लिए विस्‍तारित किया गया है। मत्‍स्‍य उद्योग की मांगों पर विचार किया जाएगा।

डेबिड कार्ड होल्‍डर्स को बड़ी राहत देते हुए वित्‍त मंत्री ने घोषणा की है कि अगले तीन माह तक किसी भी बैंक के एटीएम से कितनी भी बार धन निकासी पर कोई शुल्‍क नहीं लिया जाएगा। बैंकों में भी वहीं लोग जाएं, जिन्‍हें बहुत अधिक आवश्‍यकता है। इसी प्रकार बैंक खाते में मासिक न्‍यूनतम जमा न रखने पर भी अगले तीन महीने तक कोई शुल्‍क नहीं लगेगा।  डिजिटल ट्रेड के लिए जो बैंक चार्ज थे, उसको भी कम कर दिया गया है।

 

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