नई दिल्ली। शेयर बाजार में कालेधन के इस्तेमाल की रोक लगाने के लिए रेग्युलेटर सेबी ने बड़ा कदम उठाया है। सेबी चेयरमैन अजय त्यागी ने कहा है कि 31 दिसंबर तक सभी ट्रेडिंग एकाउंट से आधार नंबर को जोड़ना अनिवार्य है और इस समय सीमा में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। सेबी ने एक सर्कुलर भी जारी किया है जिसमें एक्सचेंजों को इस सिलसिले में ब्रोकर्स की तैयारी जानने के लिए कहा गया है। सेबी के सर्कुलर के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 23 अगस्त तक अपने सबी सदस्य ब्रोकर्स को इसपर राय देने के लिए कहा है।
एक्सचेंज ने ब्रोकर्स को कहा है कि शेयरों में ट्रेडिंग करने वाले मौजूदा ग्राहकों को अपने ब्रोकर के पास 31 दिसंबर तक आधार कार्ड नंबर देना जरूरी है, नए क्लाइंट्स के लिए भी 6 महीने के अंदर इसकी पूरी जानकारी देनी होगी। अगर कोई क्लाइंट अपना आधार नंबर ब्रोकर के पास निश्चित अवधि तक नहीं देता है तो उसका ट्रेडिंग खाता सीज कर दिया जाएगा और तबतक उसे ट्रेडिंग की इजाजत नहीं होगा जबतक आधार नंबर नहीं देगा।
इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि कई ट्रेडर्स अलग-अलग पैन नंबर के जरिए ट्रेडिंग करते हैं, इस समस्या को देखते हुए ही सेबी ने ट्रेडिंग खाते के लिए आधार कार्ड को जरूरी किया है। ट्रेडिंग एकाउंट से आधार जुड़ने के बाद शेयर ट्रेडिंग में ब्लैक मनी का इस्तेमाल कठिन हो जाएगा। सेबी के इस कदम पर ब्रोकिंग इंडस्ट्री से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है, कुछ ब्रोकर इसपर ज्यादा समय चाह रहे हैं तो कुछ ने इसका स्वागत भी किया है। दिल्ली की एक बड़ी शेयर और कमोडिटी ब्रोकिंग कंपनी के चेयरमैन ने बताया कि ट्रेडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए सेबी ने जो कदम उठाया है वह सराहनीय है और जरूरी भी है।
Latest Business News