नई दिल्ली। एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने हाल ही में कहा था कि उसकी 36 योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार अनिवार्य होगा, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज दो टूक कहा है कि सरकार की वेलफेयर योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य नहीं किया जा सकता।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने या बैंकों में खाता खुलवाने के लिए सरकार द्वारा आधार अनिवार्य को वह नहीं रोक सकता।
यह भी पढ़ें :50 लाख रुपए तक सालाना आय वालों के लिए होगा सिर्फ 1 पेज का इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, 1 अप्रैल से लागू होगी व्यवस्था
तस्वीरों में देखिए कैसे किया जाता है आधार से जुड़ी सूचनाओं को अपडेट
Aadhaar card 1 gallery
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
इन योजनाओं के लिए अनिवार्य किया था आधार
हाल ही में केंद्र सरकार ने स्कूली छात्रों के मुफ्त मिड-डे मील सहित लगभग 3 दर्जन सरकारी योजनाओं के लिए 12 अंकों वाला आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया था। इसके अलावा स्कॉलरशिप और पिछड़ी जातियों व दिव्यांगों की अन्य योजनाओं के लिए भी आधार को अनिवार्य बनाया गया था। बता दें कि, छूट वाले गैस सिलेंडर और खाद्यान्नों के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य है। सरकार ने कहा था कि वह 30 जून तक लोगों को बायोमेट्रिक आइडेंटिटी दस्तावेज प्राप्त करने में सक्षम बना देगी। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि इस कर-चोरी पर लगाम लग सकेगी।
यह भी पढ़ें : जियो प्राइम मेंबरशिप के लिए उम्मीद से कम संख्या में ग्राहकों ने कराया रजिस्ट्रेशन, आगे बढ़ सकती है तारीख
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को अनिवार्य बनाने की याचिकाओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए 7 जजों की एक बेंच बनाई जानी है। लेकिन इस समय यह संभव नहीं है कि सरकार को रोका जाए।
Latest Business News