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बजट 2019 : रिटर्न फाइल करने के लिए PAN नहीं होने पर आधार का इस्तेमाल होगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने कहा कि रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड धारक को पैन कार्ड की जरूरत नहीं है।

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नई दिल्ली। रिटर्न फाइल करने को लेकर वित्‍त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने कहा कि रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड धारक को पैन कार्ड की जरूरत नहीं है। अब रिटर्न फाइल करने के लिए आधार और पैन में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि जिन लोगों के पास पैन नहीं है, वे आधार के जरिये आयकर रिटर्न भर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने उक्त प्रस्ताव किया। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय पासपोर्ट रखने वाले प्रवासी भारतीयों को भारत पहुंचने के बाद आधार कार्ड जारी किया जाएगा। इसके लिये उन्हें 180 दिनों का अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि का इंतजार नहीं करना होगा। सीतारमण ने कहा कि गिफ्ट सिटी में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कई कर लाभ का प्रस्ताव किया है। 

यानी अब आईटी रिटर्न फाइल करने के लिए पैन या आधार दोनों का इस्तेमाल हो सकेगा। वित्‍त मंत्री ने कहा कि आधार कार्ड धारक को पैन कार्ड की जरूरत नहीं है। आईटी रिटर्न के लिए अब आधार और पैन में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं।

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