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Hindi News पैसा ऑटो Traffic Rule : सड़क पर खुले रखें कान, नहीं सुनी यह 'आवाज' तो सीधा कटेगा 10000 का चालान

Traffic Rule : सड़क पर खुले रखें कान, नहीं सुनी यह 'आवाज' तो सीधा कटेगा 10000 का चालान

Traffic Rule : नियम बहुत सख्त है, आपके पास लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के कागजात और बीमा क्यों न हो, लेकिन फिर भी 10000 रुपये का भारी जुर्माना ठुक सकता है।

Traffic Rule- India TV Paisa Image Source : FILE Traffic Rule

Highlights

  • एंबुलेंस को जगह न देने पर दोपहिया चालक को 10000 रुपये का जुर्माना
  • पुराने मोटर व्हीकल एक्ट में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं था
  • बच्चे को आपने हेलमेट नही पहना रख तो आपका 1000 रुपए का चालान

Traffic Rule :सड़क पर वाहन चलाने के कुछ जरूरी नियम होते हैं। वहीं अच्छे नागरिक के नाते हमारी कई जिम्मेदारियां भी हैं। लेकिन लोग नियमों को तो मान लेते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों से मुंह छिपाते हैं। अब नए मोटर व्हीकल एक्ट में जिम्मेदारी न पूरी करने वाले वाहन चालकों पर भारी चालान का प्रावधान किया गया है। ऐसे में आपके पास वाहन चलाते समय लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के कागजात और बीमा क्यों न हो, लेकिन फिर भी ट्रैफिक पुलिस आप पर 10000 रुपये का भारी जुर्माना ठोक सकती है। 

आपको बता दें कि यह नियम एंबुलेंस से जुड़ा है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में एक नई धारा जोड़ी गई है। इसके तहत यदि आप बाइक या स्कूटर पर हैं और सड़क पर एंबुलेंस जैसे इमर्जेंसी व्हीकल को आप रास्ता नहीं देते हैं। या​ फिर उसके निर्बाध आवागमन में अवरोध पैदा करते हैं तो अब ऐसा करना आपको महंगा पड़ सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में एंबुलेंस को जगह न देने पर दोपहिया चालक को 10000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। बता दें कि पुरान मोटर व्हीकल एक्ट में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं था। ऐसे में जरूरी है कि आप सड़क पर चलते समय एंबुलेंस या किसी इमर्जेंसी व्हीकल की आवाज जैसे ही सुनें, आप तुरंत उसे रास्ता देने के लिए किनारे हट जाएं। 

क्यों पड़ी प्रवधान की जरूरत 

किसी भी दुर्घटना के वक्त पीड़ित के लिए सबसे अहम उसका वक्त होता है। लेकिन कई बार देखने को मिला है कि आपातकालीन स्थिति में एंबुलेंस को सड़क पर रास्ता ही नहीं मिलता है। कई बार एंबुलेंस को अनचाहे जाम का सामना करना पड़ता है। वहीं कई दफे बाइक चालक एंबुलेंस को पास नहीं देते। कुछ लोग जानबूझ कर एंबुलेंस के आगे चलते हैं जिससे उन्हें रास्ता खाली मिल सके। यह नैतिक रूप से ठीक नहीं है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में अब इसी पर जुर्माना लगाया गया है। 

बच्चों को बैठाया तो देना होगा भारी चालान

नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तोर पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने टूव्हीलर पर सवार होकर अपने बच्चे और पत्नी को बैठाकर कही जा रहे है और बच्चे की उम्र चार साल से अधिक है तो आपका चालान कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है।

हेलमेट नहीं पहना तो 1000 रुपए का चालान 

Image Source : fileTraffic Rules

इसके साथ ही बच्चे को मिलाकर भी आप सिर्फ 2 लोग अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर पर सवार होकर कही जा रहे है तो भी आपका चालान कट सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है और बच्चे को आपने हेलमेट नही पहना रख तो आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहे।

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